मुगलसराय कोतवाली में महिला के साथ दुष्कर्म और धोखाधड़ी के मामले में बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई.   

चंदौली के मुगलसराय में जमीन देने का लालच देकर महिला के साथ बार-बार दुष्कर्म करने, धोखाधड़ी और परिवार को जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। शिकायतकर्ता ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और मामले में प्रभावी कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जमीन देने का लालच देकर शिकायतकर्ता की पत्नी का अलग-अलग स्थानों पर कई बार शारीरिक शोषण किया गया। आरोप के मुताबिक, 28 जुलाई 2026 को रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के बसंत नगर स्थित एक किराये के मकान में भी महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए।

इस मामले में मुगलसराय कोतवाली में 23 अक्टूबर 2026 को एफआईआर दर्ज की गई। प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(1), 337, 338, 64(2)(m), 351(3) और 352 लगाई गई हैं। दर्ज धाराएं धोखाधड़ी, विशिष्ट दस्तावेजों की जालसाजी, एक ही महिला के साथ बार-बार दुष्कर्म और गंभीर आपराधिक धमकी से संबंधित प्रावधानों को शामिल करती हैं।

शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज होने का दावा किया गया है, हालांकि इन मामलों की संख्या और विवरण की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और शिकायत पर होने वाली कार्रवाई महत्वपूर्ण है।

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