खेरवाड़ा में स्कूल की 100 मीटर परिधि में तंबाकू बिक्री, दो आरोपियों पर कार्रवाई
खेरवाड़ा के कानपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 100 मीटर परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचने पर बावलवाड़ा थाना पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई की। दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
खेरवाड़ा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानपुर की 100 मीटर की परिधि में सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पाद बेचने के मामले में बावलवाड़ा थाना पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई की। यह कार्रवाई थानाधिकारी राम सिंह के निर्देशन में की गई।
पहली कार्रवाई सहायक उप निरीक्षक कासिम दुल्ला खान ने की। पुलिस ने आरोपी जिनेन्द्र सिंह पुत्र कमलेन्द्र सिंह चौहान, उम्र 21 वर्ष, निवासी कानपुर, थाना बावलवाड़ा को विद्यालय की 100 मीटर की परिधि में सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पाद बेचते पाए जाने पर कार्रवाई की। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक प्रभुलाल शर्मा द्वारा की जा रही है।
दूसरी कार्रवाई हेड कांस्टेबल चंद्रप्रकाश ने की। इसमें आरोपी गणेशलाल पुत्र हुरमा मीणा, उम्र 39 वर्ष, निवासी दामा तालाब, जलपका, सागवाड़ा को विद्यालय की 100 मीटर की परिधि में सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पाद बेचते पाए जाने पर कार्रवाई की गई। मामले की जांच हेड कांस्टेबल सुंदरलाल द्वारा की जा रही है।
पुलिस ने दोनों मामलों में राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम एवं अधिनियम 2000 के तहत कार्रवाई की है। विद्यालय की 100 मीटर की परिधि में सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पाद की बिक्री के दोनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई के बाद संबंधित प्रकरणों की जांच जारी है।