नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत सवाई माधोपुर जिले में मतदान और मतगणना के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में शराब की बिक्री, वितरण, परिवहन और प्रदाय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर काना राम ने राज्य सरकार के आदेशानुसार सूखा दिवस घोषित किया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर परिषद सवाई माधोपुर, नगर पालिका खण्डार एवं नगर पालिका बौंली में प्रथम चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे की अवधि के तहत 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक सूखा दिवस प्रभावी रहेगा।

इसी प्रकार नगर परिषद गंगापुर सिटी, नगर पालिका बामनवास एवं नगर पालिका वजीरपुर में द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक ड्राई डे लागू रहेगा।

इसके अतिरिक्त 14 सितंबर को मतगणना दिवस पर भी जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सूखा दिवस प्रभावी रहेगा। इस दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में मदिरा से जुड़ी सभी गतिविधियों पर प्रशासन की ओर से प्रतिबंध रहेगा।

सूखा दिवस की अवधि में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मदिरा का विक्रय, वितरण, परिवहन एवं प्रदाय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान निर्धारित ड्राई डे व्यवस्था मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया में प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रभावी रहेगी।

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