31 जुलाई तक कराएं प्रधानमंत्री फसल बीमा, केवल 2% प्रीमियम में प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगा सुरक्षा कवच

सवाई माधोपुर में खरीफ-2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक बीमा कराया जा सकता है। जानिए किन फसलों को मिलेगा सुरक्षा कवच और कैसे करें दावा।

Update: 2026-07-27 13:17 GMT

सवाई माधोपुर जिले के किसानों के लिए खरीफ-2026 की अधिसूचित फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की प्रक्रिया जारी है। प्राकृतिक आपदाओं, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, जलभराव, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट एवं रोगों से होने वाली फसल क्षति के दौरान किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसान 31 जुलाई तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत ऋणी, गैर-ऋणी एवं बंटाईदार सभी पात्र किसान बीमा कराने के लिए पात्र हैं।

जिला कलक्टर काना राम ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाएं पूर्व सूचना देकर नहीं आतीं, इसलिए प्रत्येक किसान अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपनी खरीफ फसल का बीमा अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि फसल बीमा किसानों की मेहनत, आय एवं आजीविका की सुरक्षा का प्रभावी माध्यम है और विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक संबल प्रदान करता है।

उन्होंने बताया कि खरीफ-2026 में बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, चंवला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास एवं मूंगफली सहित 14 फसलें अधिसूचित की गई हैं। किसानों को केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जबकि शेष राशि केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करेगी। जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।

योजना के तहत कम वर्षा से बुवाई प्रभावित होने, सूखा, बाढ़, जलभराव, प्राकृतिक आग, बिजली गिरना, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट एवं रोगों से होने वाली फसल क्षति के साथ-साथ कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई उपज को 14 दिन तक बेमौसम वर्षा, चक्रवात एवं ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान का भी नियमानुसार बीमा संरक्षण मिलेगा।

जिला कलक्टर ने बताया कि फसल क्षति होने पर किसान 72 घंटे के भीतर सूचना देना सुनिश्चित करें। इसके लिए हेल्पलाइन 14447, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, व्हाट्सएप नंबर 7065514447, संबंधित बैंक अथवा कृषि विभाग के माध्यम से सूचना दी जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय पर सूचना देने पर ही क्लेम प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ेगी।

गैर-ऋणी किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमाबंदी/खसरा तथा फसल बुवाई संबंधी विवरण के साथ निकटतम बैंक, सहकारी समिति, डाकघर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। स्वीकृत क्लेम राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष खरीफ 2024 में जिले के किसानों को 35 करोड़ 44 लाख रुपये की दावा राशि प्राप्त हुई थी। वहीं वर्ष 2025 में जिले के 68 हजार 258 किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया, जिनमें से खरीफ 2025 सीजन में अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों के नुकसान पर जिले के 51 हजार से अधिक किसानों को सर्वाधिक 47 करोड़ 33 लाख रुपये की क्लेम राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। यह योजना के प्रति किसानों की बढ़ती जागरूकता एवं समय पर बीमा करवाने का सकारात्मक परिणाम है।

जिला कलक्टर काना राम ने किसानों से पुनः आग्रह किया कि वे अंतिम तिथि 31 जुलाई से पूर्व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेकर अपनी खेती एवं परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें।

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