सवाई माधोपुर। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत जिले में होने वाले मतदान में फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मतदाताओं को वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से किसी एक मूल दस्तावेज के आधार पर मतदाता अपनी पहचान स्थापित कर मतदान कर सकेंगे।

नगर परिषद सवाई माधोपुर, नगर पालिका खण्डार एवं बौंली के लिए मतदान 9 सितम्बर को तथा नगर परिषद गंगापुर सिटी, नगर पालिका बामनवास एवं वजीरपुर के लिए मतदान 11 सितम्बर को प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक होगा।

मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता किसी भी कारण से फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसे मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने बताया कि मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं को मतदान से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सामान्यतः निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना आवश्यक होता है। यदि कोई मतदाता किसी कारणवश यह पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है, तो उसे मान्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा।

काना राम के अनुसार, वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-RAMG)/ मनरेगा कार्ड, बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज शामिल हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उक्त 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से केवल वही दस्तावेज मान्य होंगे, जो नगरीय निकाय निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के समय इनमें से किसी एक दस्तावेज को अपने साथ लेकर आएं, ताकि मतदान कार्य शांतिपूर्वक एवं त्रुटिहीन तरीके से सम्पन्न हो सके।

इस तरह 9 और 11 सितम्बर को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने पर भी निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज के माध्यम से मतदाता अपनी पहचान स्थापित कर सकेंगे, बशर्ते प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज निर्वाचन की घोषणा से पूर्व का हो।

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