सवाई माधोपुर में औषधि निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर दो दवा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सहायक औषधि नियन्त्रक एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी चन्द्र प्रकाश जाटव ने दोनों मेडिकल स्टोर के खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र निर्धारित अवधि के लिए निलम्बित करने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, खण्डेलवाल मेडिकल्स, गंगापुर सिटी का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 26 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक सात दिन के लिए निलम्बित किया गया है। वहीं, देवी मेडिकल एण्ड प्रोविजनल स्टोर, पिपलाई का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 26 से 30 अक्टूबर तक पांच दिन के लिए निलम्बित रहेगा।

निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं के आधार पर की गई इस कार्रवाई के तहत दोनों दवा विक्रेता निर्धारित अवधि तक खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र के तहत कारोबार नहीं कर सकेंगे। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश से संबंधित मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलम्बन की अवधि भी निर्धारित कर दी गई है।

Tags: