पेड न्यूज पर सख्ती: सवाई माधोपुर में एमएमसी रखेगी चुनावी खबरों पर नजर
सवाई माधोपुर में नगरीय निकाय चुनाव 2026 के दौरान पेड न्यूज पर जिला स्तरीय एमएमसी नजर रखेगी। संदिग्ध समाचारों की जांच होगी और पेड न्यूज मिलने पर राशि अभ्यर्थी के चुनाव व्यय खाते में जोड़ी जाएगी।
सवाई माधोपुर, 31 अगस्त। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान पेड न्यूज पर जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी (एमएमसी) प्रभावी निगरानी रखेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एमएमसी का गठन किया गया है। कमेटी लोक सूचना जारी होने से मतदान की तिथि तक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य मीडिया माध्यमों में प्रकाशित-प्रसारित समाचारों की निगरानी करेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार पेड न्यूज से आशय ऐसे समाचारों से है, जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य किसी रीति के माध्यम से विज्ञापन के रूप में नहीं, बल्कि सामान्य समाचार की तरह प्रकाशित या प्रसारित किए जाते हैं। ऐसे समाचार किसी विशेष राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के पक्ष में हो सकते हैं। इन समाचारों के लिए राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा मीडिया को नगद भुगतान किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रकोष्ठ समाचार पत्र-पत्रिकाओं की कतरनों के साथ टेलीविजन सेट, केबल, कम्प्यूटर, रेडियो, इंटरनेट आदि माध्यमों पर प्रकाशित एवं प्रसारित सामग्री की निगरानी करेगा। यदि कोई संभावित पेड न्यूज का मामला सामने आता है तो उसे जांच के लिए गठित एमएमसी के समक्ष रखा जाएगा।
एमएमसी की जांच में किसी समाचार को पेड न्यूज पाए जाने पर प्रचलित विज्ञापन दर के आधार पर उसके व्यय का आकलन किया जाएगा। इसके बाद संबंधित अभ्यर्थी के चुनाव व्यय खाते में उक्त राशि जोड़ी जाएगी।
एमएमसी द्वारा किसी समाचार को संदिग्ध पेड न्यूज मानने पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेगा। नोटिस की तामील होने के 48 घंटे के अंदर अभ्यर्थी को अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर रिटर्निंग अधिकारी नोटिस की प्रति के साथ मामले को एमएमसी में विचारार्थ भेजेगा।
इसके बाद एमएमसी द्वारा लिए गए निर्णय की प्रति संबंधित अभ्यर्थी को दी जाएगी। जिला स्तरीय एमएमसी के निर्णय के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय एमएमसी के समक्ष 48 घंटों के अंदर अपील की जा सकेगी।
यदि अपील में जिला स्तरीय एमएमसी के निर्णय को निरस्त कर दिया जाता है, तो अभ्यर्थी के चुनाव व्यय खाते में पहले जोड़ी गई राशि को कम कर दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मीडिया मॉनिटरिंग एवं पेड न्यूज संबंधी कार्रवाई में निष्पक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान मीडिया में प्रकाशित-प्रसारित चुनावी सामग्री की निगरानी और संदिग्ध पेड न्यूज पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।