31 जुलाई तक कराएं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकरण, 1 अगस्त से मिलेगा 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा

31 जुलाई, 2026 तक मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकरण कराने पर 1 अगस्त से 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा।

Update: 2026-07-29 13:33 GMT

तस्वीर में (बाएं से दाएं) कुछ युवा और स्थानीय पुरुष हाथ में 25वें भव्य श्री गणेश महोत्सव का पोस्टर थामे खड़े नजर आ रहे हैं।

सवाई माधोपुर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों से 31 जुलाई, 2026 तक पंजीकरण कराने की अपील की गई है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों को 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर और 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। योजना से जुड़े परिवार जिले के सभी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पंजीकृत निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में निशुल्क उपचार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 31 जुलाई, 2026 तक पंजीकरण कराने वाले परिवारों को 1 अगस्त, 2026 से ही योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जेमिनी ने योजना से वंचित परिवारों से अपील करते हुए कहा है कि वे 31 जुलाई, 2026 तक ई-मित्र के माध्यम से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें, ताकि 1 अगस्त, 2026 से योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने लोगों से अपने परिवार का पंजीकरण करवाकर उन्हें सुरक्षित रखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई, 2026 के बाद योजना में पंजीकरण कराने वाले परिवारों को तीन माह बाद, यानी 1 नवंबर, 2026 से लाभ मिल सकेगा।

उन्होंने कहा कि कई बार परिवार का पंजीकरण नहीं होने के कारण बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में लोग निशुल्क उपचार के लाभ से वंचित रह जाते हैं, जिससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। योजना में पंजीकरण होने के बाद लाभार्थी को 25 लाख रुपये तक का निशुल्क उपचार उपलब्ध होगा। इसके साथ ही 10 लाख रुपये तक का मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा भी निशुल्क मिलेगा।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत सामाजिक-आर्थिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, जनगणना-2011, लघु एवं सीमांत किसान, कोविड-19 तथा संविदा कर्मियों की अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों के बीमा प्रीमियम का वहन राज्य सरकार कर रही है। ऐसे परिवारों का पंजीकरण स्वतः किया जा रहा है। संविदा कर्मियों के लिए अपनी पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्चुअल श्रेणी में प्रतिवर्ष निशुल्क रिन्यू करवाना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त अन्य सभी परिवार मात्र 850 रुपये प्रीमियम जमा कराकर एक वर्ष के लिए योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना में पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड, आधार कार्ड तथा जन आधार पंजीयन रसीद के साथ निकटतम ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक नागरिक स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकते हैं। समय सीमा के भीतर पंजीकरण कराने पर परिवारों को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा का लाभ समय पर उपलब्ध हो सकेगा।

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