गंगापुर सिटी जन औषधि केन्द्र का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 5 दिन के लिए निलम्बित
सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र निरीक्षण में मिली अनियमितताओं के बाद 5 दिनों के लिए निलम्बित किया गया है। कार्रवाई नियम 66 के तहत हुई।
सवाई माधोपुर, 28 सितम्बर। गंगापुर सिटी स्थित मैसर्स प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र के खिलाफ निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर कार्रवाई की गई है। सहायक औषधि नियन्त्रक एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी चन्द्र प्रकाश जाटव ने केन्द्र का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 5 दिन के लिए निलम्बित कर दिया है।
मैसर्स प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र, कैलाश टाकीज के पास, गंगापुर सिटी का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक निलम्बित रहेगा। यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 66 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।
सहायक औषधि नियन्त्रक एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी चन्द्र प्रकाश जाटव ने निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर यह आदेश जारी किया। इसके तहत केन्द्र का खुदरा औषधि अनुज्ञापत्र निर्धारित अवधि में प्रभावी नहीं रहेगा।