सवाई माधोपुर में औषधि नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए गर्ग मेडिकल एजेंसियों, गंगापुर सिटी का औषधि अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर की गई।

सवाई माधोपुर, 27 अगस्त। अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियन्त्रक चन्द्र प्रकाश जाटव ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गर्ग मेडिकल एजेंसियों, व्यापार मण्डल मैरिज होम के सामने, गंगापुर सिटी का औषधि अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया।

निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं को कार्रवाई का आधार बनाया गया। संबंधित प्राधिकारी ने नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान का औषधि अनुज्ञापत्र निरस्त करने का आदेश जारी किया।

इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि औषधि संबंधी नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

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