नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के मद्देनजर सलूंबर जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं भयमुक्त मतदान तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुहम्मद जुनैद ने शस्त्र जमा कराने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार सलूंबर जिले में अधिवासित एवं/अथवा वर्तमान में निवासरत समस्त शस्त्र धारकों एवं शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने पास उपलब्ध शस्त्र तत्काल अपने संबंधित निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी के पास जमा कराने होंगे। यह प्रावधान उन सभी शस्त्रों पर लागू होगा, चाहे उनका शस्त्र लाइसेंस सलूंबर जिले के किसी अधिकारी द्वारा, राज्य के किसी अन्य जिले द्वारा अथवा देश के किसी भी क्षेत्र के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। शस्त्र जमा कराने की प्रक्रिया नाम निर्देशन पत्र प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।

संबंधित शस्त्र धारकों को पुलिस स्टेशन से अपने शस्त्र वापस प्राप्त करने की सुविधा चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह पश्चात रहेगी।

आदेश में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 464/INST/2009/EPS दिनांक 01 सितंबर 2009 तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 जुलाई 2009 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अनुज्ञापत्रधारी अपनी आत्मरक्षा अथवा अन्य उचित कारण से हथियार अपने पास रखना चाहता है, तो वह संबंधित थानाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। थानाधिकारी ऐसे आवेदन जिला पुलिस अधीक्षक, सलूंबर के माध्यम से जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कमेटी आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेकर आवश्यक आदेश जारी करेगी। जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक साप्ताहिक रूप से आयोजित होगी।

आदेश के तहत बैंक सुरक्षाकर्मी, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेंस, होमगार्ड तथा अन्य राज्य एवं केंद्रीय अधिकारी-कर्मचारी, जिन्हें कानून-व्यवस्था के संबंध में ड्यूटी देने के लिए अपने पास हथियार रखने हेतु अधिकृत किया गया है, इसके दायरे में नहीं आएंगे।

इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति भी आदेश से बाहर रहेंगे, जो लंबे समय से राजस्थान के बाहर रह रहे हैं तथा चुनाव के दौरान राजस्थान में आने की संभावना नहीं है। मंदिर, कंपनी, बैंक, ज्वेलरी शॉप आदि की सुरक्षा में लगे व्यक्तियों पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा। विभिन्न राइफल एसोसिएशन के सदस्य तथा ऐसे खिलाड़ी, जो राइफल एसोसिएशन के सदस्य होकर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, भी इसके दायरे से बाहर रहेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शस्त्र धारकों एवं शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा आदेश की पालना नहीं किए जाने पर आर्म्स एक्ट, 1959 एवं आयुध नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित शस्त्र अनुज्ञापारी एवं शस्त्र अनुज्ञापत्र धारक की होगी।

जिला प्रशासन ने आदेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला पुलिस अधीक्षक, संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट, पुलिस उप अधीक्षक, तहसील कार्यालय एवं पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक सूचना के लिए चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। आदेश निर्वाचन परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह बाद तक प्रभावशील रहेगा।

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