सलूंबर नगर परिषद चुनाव 2026 में आचार संहिता पर प्रशासन सख्त, नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय
सलूंबर नगर परिषद चुनाव 2026 को लेकर आचार संहिता लागू, प्रशासन ने रैली-सभा पर नियम तय किए और 24 घंटे नियंत्रण कक्ष सक्रिय किया।
सलूंबर में आगामी नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता की पालना और कानून-व्यवस्था को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर द्वारा 19 अगस्त 2026 को चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर मुहम्मद जुनेद पी पी की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की जानकारी देते हुए निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान इसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की अपील की।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का पालन करना होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए, जो आचार संहिता के विपरीत हो अथवा निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण वातावरण को प्रभावित करता हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य सभी प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों को समान अवसर उपलब्ध कराते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना है।
निषेधाज्ञा के तहत विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ तथा विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने, उनका प्रदर्शन करने अथवा सार्वजनिक स्थानों पर उनका उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन द्वारा चुनाव अवधि में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. दिनेश राय सापेला ने बताया कि नगर परिषद चुनाव क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार की राजनीतिक सभा, जुलूस अथवा रैली आयोजित नहीं की जा सकेगी। ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग भी निर्धारित नियमों एवं समयावधि के अनुसार ही किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि किसी भी चुनावी आयोजन से यातायात, जन व्यवस्था अथवा सार्वजनिक शांति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा अथवा अन्य धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा। सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर, बैनर एवं अन्य प्रचार सामग्री को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी पक्षों को चुनाव संबंधी नियमों एवं दिशा-निर्देशों से अवगत कराया जा रहा है।
नगर निकाय चुनाव-2026 के सफल एवं सुचारु आयोजन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी मुहम्मद जुनेद पी पी के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन नियंत्रण प्रकोष्ठ (कंट्रोल रूम) स्थापित किया गया है। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित नियंत्रण कक्ष के माध्यम से राज्य निर्वाचन नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय स्थापित करते हुए निर्वाचन से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर उनका संप्रेषण एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिला निर्वाचन नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहेगा। निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना अथवा आवश्यक जानकारी के लिए आमजन एवं संबंधित व्यक्ति दूरभाष नंबर 2906-29-4984 पर संपर्क कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन सलूम्बर नगर परिषद चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं आमजन से निर्वाचन नियमों तथा आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना करने की अपील की।
उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र के सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में सक्रिय भागीदारी निभाने तथा 11 सितंबर को अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने का आह्वान किया।