एनडीपीएस एक्ट मामले में न्यायालय का बड़ा फैसला, आरोपी को धारा 8/15 व 8/25 में सजा
राजसमंद एनडीपीएस एक्ट मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 8/15 और 8/25 के तहत सजा व अर्थदंड का आदेश दिया।
तस्वीर में बाएं से दाएं, एक पुलिसकर्मी, एनडीपीएस मामले का आरोपी और एक अन्य पुलिसकर्मी खड़े नजर आ रहे हैं।
एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मादक पदार्थ मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी को सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया।
अभियोजन के अनुसार आरोपी के विरुद्ध मादक पदार्थ से संबंधित अपराध को लेकर मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों का न्यायालय ने परीक्षण किया। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद न्यायालय ने 28 जुलाई 2026 को फैसला सुनाया।
न्यायालय ने अपने निर्णय में आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 एवं 8/25 के तहत दोषी माना। आदेश में प्रकरण से जुड़े तथ्यों, बरामदगी, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत उल्लेख करते हुए आरोपी के विरुद्ध सजा एवं अर्थदंड का आदेश जारी किया गया।
मामले की पैरवी अभियोजन पक्ष की ओर से की गई, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपी को राहत देने का आग्रह किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। एनडीपीएस एक्ट से जुड़े इस मामले में न्यायालय का यह फैसला कानूनी प्रक्रिया और साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।