नगर निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान पेड न्यूज पर प्रभावी निगरानी के लिए जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एमएमसी लोक सूचना जारी होने से मतदान की तिथि तक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य मीडिया माध्यमों में प्रकाशित-प्रसारित समाचारों की निगरानी करेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी कमल राम मीना ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार पेड न्यूज से आशय ऐसे समाचारों से है, जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अन्य किसी माध्यम से विज्ञापन के रूप में नहीं, बल्कि सामान्य समाचार की तरह प्रकाशित या प्रसारित किए जाते हैं। ऐसे समाचार किसी विशेष राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के पक्ष में हो सकते हैं। इन समाचारों के लिए राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा मीडिया को नगद भुगतान किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रकोष्ठ समाचार पत्र-पत्रिकाओं की कतरनों के साथ टेलीविजन सेट, केबल, कम्प्यूटर, रेडियो, इंटरनेट सहित अन्य माध्यमों पर प्रकाशित एवं प्रसारित सामग्री की निगरानी करेगा। यदि संभावित पेड न्यूज का कोई मामला सामने आता है तो उसे जांच के लिए गठित एमएमसी के समक्ष रखा जाएगा।

एमएमसी द्वारा जांच के बाद यदि किसी समाचार को पेड न्यूज पाया जाता है तो प्रचलित विज्ञापन दर के आधार पर उसके खर्च का आकलन किया जाएगा। इसके बाद संबंधित अभ्यर्थी के चुनाव व्यय खाते में उक्त राशि जोड़ी जाएगी।

एमएमसी द्वारा किसी समाचार को संदिग्ध पेड न्यूज मानने पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेगा। नोटिस की तामील के 48 घंटे के अंदर अभ्यर्थी को अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर रिटर्निंग अधिकारी नोटिस की प्रति के साथ मामला एमएमसी में विचारार्थ प्रेषित करेगा। एमएमसी द्वारा लिए गए निर्णय की प्रति अभ्यर्थी को उपलब्ध कराई जाएगी।

जिला स्तरीय एमएमसी के निर्णय के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय एमएमसी के समक्ष 48 घंटे के अंदर अपील की जा सकेगी। यदि अपील में जिला स्तरीय निर्णय को निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के खाते में जोड़ी गई राशि कम कर दी जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी कमल राम मीना ने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मीडिया मॉनिटरिंग एवं पेड न्यूज संबंधी कार्रवाई में निष्पक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नगर निकाय आम चुनाव-2026 के दौरान पेड न्यूज की निगरानी और उससे जुड़े चुनावी खर्च के निर्धारण की यह व्यवस्था मीडिया कवरेज की जांच से लेकर अपील की प्रक्रिया तक स्पष्ट प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी।

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