मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में 41 से 45 वर्ष के श्रमिकों को बड़ा लाभ, ब्यावर में रजिस्ट्रेशन शुरू
ब्यावर में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 41 से 45 वर्ष के पात्र श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन शुरू, 60 वर्ष बाद मिलेगी 3,000 रुपये पेंशन।
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 41 से 45 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। योजना के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, ब्यावर (राज.) की ओर से जिले के पात्र अभ्यर्थियों को प्रतिदिन दूरभाष और विभिन्न माध्यमों से योजना की जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन के लिए सूचित किया जा रहा है।
योजना में पात्रता के लिए आवेदक की मासिक आय 15,000 रुपये होनी चाहिए। इसके साथ ई-श्रम कार्ड, स्वयं का बचत खाता और आधार कार्ड आवश्यक हैं। केंद्र सरकार की एनपीएस, पीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि), ईएसआईसी और अटल पेंशन योजना से संबद्ध व्यक्ति तथा आयकरदाता इस योजना की पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पात्र व्यक्ति को 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देय होगी। अंशदाता की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। योजना में आवेदक व्यक्ति को प्रतिमाह 100 रुपये की राशि जमा करानी होगी, जबकि शेष 320 रुपये राज्य सरकार द्वारा जमा करवाए जाएंगे।
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, ब्यावर (राज.) द्वारा योजना का लाभ अधिकाधिक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए दूरभाष, वाट्सऐप, समाचार पत्र सहित विभिन्न माध्यमों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। योजना की जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालय के योजना प्रभारी के मोबाइल नंबर 7737929443 पर संपर्क कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के इच्छुक व्यक्ति कार्यालय समय में किसी भी समय राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, ब्यावर (राज.) में उपस्थित होकर पंजीकरण करवा सकते हैं। आवेदक को अपने साथ जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बैंक पासबुक और नोमिनी (पति/पत्नी) का आधार कार्ड लाना होगा। ओटीपी के लिए मोबाइल भी साथ लाना अनिवार्य है।
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, ब्यावर (राज.) की ओर से पात्र अभ्यर्थियों को योजना से जुड़ने के लिए जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि पात्र लाभार्थी निर्धारित शर्तों के अनुसार मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन करवाकर इसका लाभ प्राप्त कर सकें।