जिले में नगर निकाय आम चुनाव-2026 के तहत नवनिर्वाचित सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों द्वारा विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कमल राम मीना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

ब्यावर में 12 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार का विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह प्रतिबंध नवनिर्वाचित सदस्यों, अध्यक्षों या उपाध्यक्षों द्वारा निकाले जाने वाले विजय जुलूसों पर लागू होगा।

जिला मजिस्ट्रेट कमल राम मीना ने आदेश में स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निकाय आम चुनाव-2026 के मद्देनजर जारी यह आदेश जिले में चुनाव परिणामों के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी रहेगा।

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