ब्यावर और जैतारण में औषधि विक्रय की अनियमितताओं पर तीन मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित
ब्यावर और जैतारण में औषधि विक्रय से जुड़ी अनियमितताएं मिलने पर तीन मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र सात दिवस के लिए निलंबित किए गए हैं। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी सुनील कुमार मित्तल ने कार्रवाई की जानकारी दी।
ब्यावर, 14 अक्टूबर। औषधि विक्रय में अनियमितताएं पाए जाने पर ब्यावर और जैतारण के तीन मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र सात दिवस के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई औषधि विक्रय से संबंधित अनियमितताओं के सामने आने के बाद की गई है।
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक, ब्यावर सुनील कुमार मित्तल ने बताया कि जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर तीन मेडिकल स्टोर के खिलाफ अनुज्ञापत्र निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबित किए गए प्रतिष्ठानों में राज मेडिकल एंड जनरल स्टोर, मसूदा रोड, ब्यावर; धनलक्ष्मी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, जैतारण तथा जैतारण क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, राजकीय उप जिला चिकित्सालय, जैतारण शामिल हैं। इन तीनों प्रतिष्ठानों के अनुज्ञापत्र सात दिवस के लिए निलंबित किए गए हैं।
औषधि विक्रय से संबंधित अनियमितताओं पर की गई इस कार्रवाई के तहत संबंधित मेडिकल स्टोर निर्धारित सात दिवसीय अवधि तक अपने निलंबित अनुज्ञापत्रों के आधार पर औषधि विक्रय नहीं कर सकेंगे।