शाजापुर में 1 से 10 अगस्त तक विशेष वाहन चेकिंग अभियान, हूटर-वीआईपी स्टीकर और ब्लैक फिल्म पर सख्त कार्रवाई
शाजापुर में 1 से 10 अगस्त 2026 तक विशेष वाहन चेकिंग अभियान शुरू। हूटर, वीआईपी स्टीकर, ब्लैक फिल्म और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट पर पुलिस की सख्त कार्रवाई।
तस्वीर में (बाएं से दाएं) पुलिस अधिकारी, शाजापुर एसपी प्रियंका शुक्ला और एक अन्य पुलिस अधिकारी बैठक के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठे नजर आ रहे हैं।
शाजापुर में पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेशभर के साथ 01 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक विशेष वाहन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस और जिले के समस्त थानों का बल संयुक्त रूप से प्रमुख मार्गों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर सघन वाहन जांच कर रहा है। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी चालानी एवं वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
इस विशेष अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चार प्रमुख बिंदुओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इनमें निजी वाहनों में लगाए गए अनाधिकृत हूटर, सायरन, प्रेशर हॉर्न तथा लाल, पीली एवं नीली फ्लैश लाइट (बत्ती) शामिल हैं। इसके साथ ही निजी वाहनों पर लगाए गए VIP, Government, On Duty, Press, Police, Advocate, Judge अथवा अन्य किसी भी प्रकार के अनाधिकृत स्टीकर, मोनोग्राम, प्रतीक चिह्न और पदनाम के उपयोग पर भी सख्ती बरती जा रही है।
अभियान के तहत नियमों के विपरीत लगी फैंसी, परिवर्तित, अस्पष्ट, ढकी हुई अथवा मानक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं होने वाली नंबर प्लेटों की भी सघन जांच की जा रही है। इसके अलावा चार पहिया वाहनों के शीशों पर लगाई गई अवैध ब्लैक फिल्म (टिंटेड ग्लास) की भी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रियंका शुक्ला ने जिले के सभी वाहन स्वामियों और चालकों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अपने वाहनों की जांच कर लें। यदि वाहन में किसी प्रकार का अनाधिकृत हूटर, सायरन, फ्लैश लाइट, वीआईपी या शासकीय स्टीकर, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट अथवा अवैध ब्लैक फिल्म लगी है तो उसे तत्काल हटा लें, ताकि अनावश्यक चालानी और वैधानिक कार्रवाई से बचा जा सके।
उन्होंने वाहन चालकों को वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग करने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण-पत्र (आर.सी.), बीमा और प्रदूषण प्रमाण-पत्र (PUC) जैसे आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखने की भी हिदायत दी है। 01 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक चलने वाला यह विशेष अभियान जिले में यातायात नियमों के प्रभावी पालन और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।