बैतूल में कोर्ट आदेश लागू कराने पहुंची राजस्व टीम से अभद्रता, 12 आरोपियों पर एससी-एसटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस

बैतूल के बोरदेही में कोर्ट के आदेश का पालन कराने पहुंची राजस्व टीम से अभद्रता और शासकीय कार्य में बाधा के मामले में 12 आरोपियों पर एससी-एसटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज।

Update: 2026-07-31 08:39 GMT

तस्वीर में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले स्थित बोरदेही के कारोपानी गांव में एक पेड़ के पास पुलिस बल, राजस्व अधिकारी और ग्रामीण एक स्थान पर जमा नजर आ रहे हैं।

बैतूल के बोरदेही थाना क्षेत्र में न्यायालय के आदेश का पालन कराने पहुंची राजस्व विभाग की टीम के साथ अभद्रता, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार बोरदेही के न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन के लिए ग्राम कारोपानी स्थित खसरा क्रमांक 33/5 की भूमि पर संबंधित पक्ष को कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी, अन्य राजस्व अधिकारी-कर्मचारी तथा पुलिस बल मौके पर मौजूद था। विधिवत सीमांकन के बाद ट्रैक्टर के माध्यम से संबंधित पक्ष को भूमि का कब्जा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

आरोप है कि इसी दौरान अनुसूया, माधुरी, विश्वनाथ, साधुराम, प्रकाश, सीताराम, टीकाराम, रामचरण, मनोहरी, अकलेश, जगन्नाथ एवं कमलेश सहित अन्य लोग एक राय होकर मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर के सामने खड़े होकर न्यायालयीन कार्रवाई का विरोध करने लगे। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज की, शासकीय कार्य में बाधा डाली तथा कार्रवाई जारी रखने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के कारण कुछ समय के लिए मौके पर तनाव की स्थिति भी बन गई।

घटना के बाद राजस्व अमला थाना बोरदेही पहुंचा और पूरी घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत हल्का पटवारी अक्षय उईके द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ कर दी।

बोरदेही पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 (बी), 126(2), 132, 221, 190, 191 (1) एवं 351 (3) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (द), 3 (1) (ध) और 3 (2) (va) के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार मामले की विस्तृत विवेचना की जा रही है। शिकायत में ट्रैक्टर चालक मेघराज यादव सहित कालीराम यादव, नाथूराम यादव, दिनेश, हेमराज और नंदराम के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। मामले में पुलिस जांच जारी है और न्यायालयीन आदेश के पालन के दौरान हुई घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

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