झालावाड़ में पंचायती राज आम चुनाव-2026 के दौरान निर्वाचन संबंधी दायित्वों में लापरवाही बरतने पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई करते हुए चार कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ग्राम पंचायत सलोतिया के मतदान दल संख्या 619 में नियुक्त ये कार्मिक बिना सक्षम स्वीकृति के मतदान केंद्र से बाहर निजी व्यक्ति के घर एवं मंदिर में भोजन करने चले गए थे।

रिटर्निंग अधिकारी पंचायत समिति झालरापाटन (एसडीएम) झालावाड़ ने इस मामले की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को दी। निर्वाचन ड्यूटी के दौरान बिना अनुमति मतदान केंद्र छोड़कर जाने की लापरवाही को गंभीर मानते हुए संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर झालावाड़ ने राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चारों कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए।

निलंबित किए गए कार्मिकों में गुलाबचंद मीणा, अध्यापक लेवल-2, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिण्डोला, प्रदीप सिंह, प्रबोधक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुप्सबिशानिया, संजय कुमार, वन रक्षक, कार्यालय उपवन संरक्षक झालावाड़ तथा बागाराम चौधरी, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डग शामिल हैं।

निलंबन अवधि के दौरान संबंधित कार्मिकों का मुख्यालय कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व उपखंड अधिकारी कार्यालय झालावाड़ निर्धारित किया गया है। उनके निर्वाह भत्ते के संबंध में भी आदेशानुसार व्यवस्था निर्धारित की गई है।

पंचायती राज आम चुनाव-2026 के दौरान निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही के इस मामले में जिला प्रशासन की कार्रवाई के तहत चारों कार्मिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

Tags: