जयपुर पुनर्मतदान में मतदाताओं से दुर्व्यवहार पर पीठासीन अधिकारी को 17 सीसीए की चार्जशीट
जयपुर में पुनर्मतदान के दौरान मतदाताओं से दुर्व्यवहार पर पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार शर्मा को 17 सीसीए की चार्जशीट दी गई।
जयपुर नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत पुनर्मतदान के दौरान मतदाताओं से दुर्व्यवहार और मतदान प्रक्रिया सुगम रूप से संचालित नहीं करने के मामले में प्रशासन ने पीठासीन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है। जयपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 34 के बूथ संख्या 477 पर नियुक्त पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार शर्मा (व्याख्याता) को 17 सीसीए के तहत चार्जशीट दी गई है।
जयपुर जिला प्रशासन के अनुसार, ई.वी.एम. मशीन से परिणाम प्रदर्शित नहीं होने के कारण नगर निगम जयपुर क्षेत्र की विधानसभा विद्याधर नगर के वार्ड संख्या 09 एवं 18 तथा झोटवाड़ा विधानसभा के वार्ड संख्या 25 एवं 34 के कुल 5 बूथों पर 16 सितम्बर को पुनर्मतदान कराया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) जयपुर संदेश नायक ने बताया कि वार्ड संख्या 34 के बूथ संख्या 477 पर नियुक्त पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार शर्मा के खिलाफ मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार करने तथा मतदान प्रक्रिया सुगम रूप से संचालित नहीं करने के संबंध में रिटर्निंग अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर मनीष कुमार शर्मा को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 17 के तहत चार्जशीट दी गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य को गंभीरता से न लेना और निर्धारित कर्तव्यों का विधिवत निर्वहन नहीं करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 (1A) के तहत कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज करवाने की प्रक्रिया की गई है।
16 सितम्बर को हुए पुनर्मतदान के दौरान सामने आए इस मामले में प्रशासन ने विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की है। इससे निर्वाचन ड्यूटी के दौरान निर्धारित कर्तव्यों के पालन और मतदान प्रक्रिया के सुचारु संचालन को लेकर प्रशासन की कार्रवाई स्पष्ट हुई है।