तस्वीर में भीलवाड़ा में सजना देवी हत्याकांड के दो आरोपी पुलिस हिरासत में नजर आ रहे हैं, जिनके दोनों तरफ पुलिसकर्मी खड़े हैं।

भीलवाड़ा। बनेड़ा थाना क्षेत्र के ऐराड़ीखेड़ा गांव में हुए चर्चित सजना देवी हत्याकांड में अदालत ने दोनों मुख्य आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे (महिला उत्पीड़न मामलात) कोर्ट ने नारायण पुत्र रामकरण जाट निवासी बरण और उगम लाल पुत्र नन्दराम जाट निवासी ऐराड़ीखेड़ा को उम्रकैद के साथ अर्थदंड से भी दंडित किया। फैसले की जानकारी विशिष्ट लोक अभियोजक अदिति सेठिया ने दी।

मामला 20 मई 2022 का है। ऐराड़ीखेड़ा गांव में अपने घर में अकेली रह रही सजना देवी पत्नी शिवराज जाट की धारदार हथियार चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने सीमेंट ब्लॉक-ईंट से भी उस पर हमला किया था। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी।

हत्या की वजह जमीन का विवाद सामने आया। आरोपी नारायण जाट ने मृतका सजना देवी की सास के नाम की जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली थी। सजना देवी इस अवैध रजिस्ट्री और रास्ते में आ रही रुकावट का विरोध कर रही थी।

आरोप के अनुसार, सजना देवी को रास्ते से हटाने के लिए नारायण जाट ने साजिश रची और उगम लाल जाट के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। उगम लाल ने सजना देवी का चाकू से गला रेता और सीमेंट ब्लॉक से हमला किया, जबकि नारायण ने पूरी साजिश की डोर संभाली थी।

घटना के बाद तत्कालीन बनेड़ा थानाधिकारी नंदलाल रिणवा मय जाब्ता, एफएसएल (FSL), डॉग स्क्वायड और एमओबी (MOB) टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पुलिस ने मौके से खून से सना चाकू, सीमेंट ब्लॉक, टी-शर्ट सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए।

मृतका के पिता जमना लाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 302, 201, 397, 115, 120बी व 34 भादस के तहत मामला दर्ज किया था। जांच पूरी करने के बाद मामले में अदालत में कार्रवाई आगे बढ़ी।

विशिष्ट लोक अभियोजक अदिति ने अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए मजबूत पैरवी की। साक्ष्यों और अभियोजन की पैरवी के आधार पर कोर्ट ने नारायण जाट और उगम लाल जाट को हत्या का दोषी मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने सजा के साथ नारायण जाट पर ₹15,000 और उगम लाल जाट पर ₹30,000 का अर्थदंड भी लगाया। इस फैसले के साथ 20 मई 2022 को हुई सजना देवी की नृशंस हत्या के मामले में दोनों मुख्य दोषियों को कानून के तहत सजा मिली।

Tags: