तस्वीर में भीलवाड़ा हत्या मामले का दोषी सुनीलकुमार विश्नोई नजर आ रहा है।

भीलवाड़ा। पुर थाना क्षेत्र के पिपलेश्वर महादेव पुर में अपनी ही मां मंजू देवी की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने सुनीलकुमार विश्नौई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय कुमार जैन ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराते हुए 20,000 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया।

मामला 27 अप्रैल 2023 का है। शाम करीब 4 बजे पुर निवासी परिवादी विनोद कुमार, छीपों के नोहरे के सामने स्थित बिश्नौई मोहल्ला में अपनी बहन मंजू देवी पत्नी शंकर लाल विश्नौई से मिलने उनके घर गया था। घर पहुंचने पर उसने देखा कि मंजू देवी का बेटा सुनील हाथ में धारदार हथियार चाकू लेकर अपनी मां पर ताबड़तोड़ वार कर रहा था।

विनोद कुमार के सामने ही आरोपी सुनील ने चाकू से अपनी मां का गला रेत दिया। मामा विनोद कुमार ने बीच-बचाव का प्रयास किया तो आरोपी ने उसे भी जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने अपनी मां पर 80 से 85 बार चाकू से वार किए और इसके बाद खून से लथपथ हालत में कमरे से बाहर निकल आया। वारदात के समय मंजू देवी के पति शंकर लाल सब्जी लेने गए हुए थे।

घटना के बाद पुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ धारा 302 आईपीसी में चालान अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक रघुनन्दनसिंह कानावत ने पैरवी की। अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष 19 गवाह, 30 दस्तावेज और 10 आर्टिकल पेश किए।

गवाहों के बयानों और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय कुमार जैन ने सुनीलकुमार विश्नौई को अपनी मां मंजू देवी की हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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