भीलवाड़ा: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी मनजीत कीर को 3 साल की जेल, पॉक्सो कोर्ट का फैसला
हनुमाननगर थाना क्षेत्र में 2024 में घर में घुसकर नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
भीलवाड़ा। नाबालिग के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़, धक्का-मुक्की और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पॉक्सो न्यायालय संख्या-1 ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी मनजीत कीर को तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। न्यायाधीश रेखा वधवा ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद यह निर्णय सुनाया।
मामले के अनुसार, 2 अक्टूबर 2024 को पीड़िता ने हनुमाननगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि दोपहर करीब 2:50 बजे एक व्यक्ति घर में घुस आया और पीड़िता तथा उसकी छोटी बहन के साथ छेड़छाड़ और धक्का-मुक्की की। आरोप था कि व्यक्ति ने दोनों बहनों के साथ गाली-गलौज करते हुए उन्हें उठाकर ले जाने की कोशिश की। विरोध के बीच आरोपी ने दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के समय दोनों बहनें घर पर अकेली थीं।
बाद में आरोपी की पहचान मनजीत कीर के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़, एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज किए और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। उन्होंने 11 गवाहों के बयान और 13 दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। गवाहों के बयानों और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी मनजीत कीर को दोषी ठहराया और तीन वर्ष के कारावास के साथ 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड सुनाया। इस फैसले के साथ नाबालिग से छेड़छाड़, मारपीट और धमकी से जुड़े मामले में न्यायिक कार्रवाई पूरी हुई।