भीलवाड़ा, 13 अक्टूबर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को इस निर्देश की पालना करनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

श्रम आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार, कर्मचारियों को अपने मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग करने का अवसर देने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान दिवस पर वेतन सहित अवकाश देना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, भीलवाड़ा जिले में प्रथम और द्वितीय चरण में मतदान वाले क्षेत्रों में कार्यरत सभी कामगारों को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।

उप श्रम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) तथा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 17(2) के प्रावधानों के तहत लागू होगी। संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए इन निर्देशों की पालना अनिवार्य है, ताकि कर्मचारी मतदान के दिन अपने मताधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से प्रयोग कर सकें।

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