भीलवाड़ा: आदतन अपराधी नरेश सांसी पर सुभाषनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 दिन के लिए जिला बदर
भीलवाड़ा के सुभाषनगर थाना क्षेत्र में आदतन अपराधी नरेश सांसी पर पुलिस ने राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश के बाद 15 दिनों के लिए जिले से बाहर किए गए अपराधी की खबर पढ़ें।
भीलवाड़ा में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सुभाषनगर थाना पुलिस ने एक सख्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए आदतन अपराधी नरेश सांसी को 15 दिनों के लिए जिला बदर कर दिया है। पुलिस ने राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 03 के अंतर्गत यह कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक सागर राणा के आदेशानुसार अमल में लाई गई इस कार्यवाही को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पारस मल जैन एवं पुलिस उप अधीक्षक वृत्त सदर नेमीचंद चौधरी के निकटतम सुपरविजन में सुभाषनगर थानाधिकारी कैलाश कुमार विश्नोई ने अंजाम दिया।
पुलिस के अनुसार, सुवाणा कम्युनिटी हॉल के पास निवासी और हाल ही में एफ-1 आरके कॉलोनी में रह रहे 41 वर्षीय आरोपी नरेश सांसी के खिलाफ पिछले 5 सालों से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के ठोस प्रमाण मिले हैं। आरोपी के खिलाफ पूर्व में आबकारी अधिनियम के तहत तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज हैं और न्यायालय द्वारा उसे इनमें सजा भी सुनाई जा चुकी है। बार-बार आपराधिक कृत्यों में शामिल रहने के कारण सुभाषनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत इस्तगासा तैयार कर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर, भीलवाड़ा के समक्ष पेश किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी नरेश सांसी को 15 दिनों की अवधि के लिए भीलवाड़ा जिले की सीमा से बाहर (निष्कासित) करने का आदेश दिया। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद सुभाषनगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को जिला बदर करने की प्रक्रिया पूरी कर उसे जिले से बाहर भेज दिया है। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से स्थानीय क्षेत्र के अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है।