डीग के कामां में मेडिकल और इलेक्ट्रिकल स्टोर पर औचक जांच, विधिक माप विज्ञान नियमों की परखी गई पालना
कामां में मेडिकल और इलेक्ट्रिकल दुकानों पर औचक जांच के दौरान डिब्बाबंद सामानों पर एमआरपी और मानकों की अनुपालना संतोषजनक पाई गई।
डीग जिले के कामां में उपभोक्ताओं को घटतौली और ओवरचार्जिंग से बचाने के लिए चलाए गए अभियान के तहत दुकानों पर डिब्बाबंद सामान की जांच करतीं विधिक माप विज्ञान अधिकारी समीक्षा भटनागर।
डीग, 23 अक्टूबर। उपभोक्ताओं को घटतौली और ओवरचार्जिंग से बचाने तथा उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विधिक माप विज्ञान विभाग ने कामां में मेडिकल प्रतिष्ठानों और इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर औचक निरीक्षण किया। उपभोक्ता मामले विभाग जयपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत प्रतिष्ठानों में डिब्बाबंद वस्तुओं की जांच की गई।
विधिक माप विज्ञान विभाग की टीम ने कामां स्थित अग्रसैन मेडिकल स्टोर, वर्धमान मेडिकल स्टोर, प्रधान मेडिकल स्टोर, जितेंद्र इलेक्ट्रिकल स्टोर और रवि इलेक्ट्रिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध डिब्बाबंद वस्तुओं की विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 और विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार जांच की गई।
जांच के दौरान सभी प्रतिष्ठानों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम और विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम के प्रावधानों की अनुपालना संतोषजनक पाई गई। विभागीय जांच में नियमों के पालन की स्थिति संतोषजनक मिलने से उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े मानकों की अनुपालना सामने आई।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी समीक्षा भटनागर ने बताया कि उपभोक्ताओं को सही तौल और उचित मूल्य सुनिश्चित कराने के साथ पैकेट पर अनिवार्य घोषणाएं तथा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) अंकित होने की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से औचक निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा।