कक्षा में मौजूद विद्यार्थियों को विधिक जागरूकता टीम के प्रतिनिधि कानूनी प्रावधान समझाते हुए।

डीग, 3 नवंबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश रूपेन्द्र शर्मा के तत्वावधान में संचालित सघन विधिक जागरूकता अभियान के तहत शहर के नगर रोड स्थित श्रीराम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को बाल विवाह, महिला सुरक्षा और बच्चों के अधिकारों से जुड़े कानूनों की जानकारी देकर कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया।

विद्यालय व्यवस्थापक केदारसिंह की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में विधिक जागरूकता टीम के इंचार्ज आनन्द प्रकाश पटेल एडवोकेट ने विद्यालय स्टाफ और छात्र-छात्राओं को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह के दुष्परिणाम और इसके लिए निर्धारित दंड के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही बालकों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वरोजगार से जुड़े विषयों पर भी जानकारी प्रदान की।

आनन्द प्रकाश पटेल ने महिला सशक्तिकरण, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों और उनसे बचाव एवं सुरक्षा के उपायों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित अधिनियम की जानकारी देते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने से जुड़े कानूनी प्रावधानों को समझाया।

शिविर में भारतीय न्याय संहिता के तहत महिलाओं के प्रति होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम के लिए किए गए प्रावधानों सहित विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई। इस दौरान विद्यार्थियों को बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के दुष्परिणामों और महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रताप पाराशर, नीरज शर्मा, गीता देवी, नवीन सहित समस्त विद्यालय स्टाफ और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। शिविर के माध्यम से विद्यार्थियों और विद्यालय स्टाफ को बाल अधिकारों, महिला सुरक्षा तथा विभिन्न कानूनी संरक्षणों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया।

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