लखनऊ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी के रेस्तरां में हुक्का सेवा पर रोक
हाईकोर्ट ने 80 याचिकाएं खारिज कर स्पष्ट किया कि धूम्रपान क्षेत्र में हुक्का उपलब्ध कराना या सेवा देना कोटपा अधिनियम के तहत अवैध है।
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में हुक्का बार के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि रेस्तरां, कैफे या अन्य सार्वजनिक स्थानों में बनाए गए निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र में भी ग्राहकों को हुक्का उपलब्ध कराना या हुक्का से संबंधित किसी भी तरह की सेवा देना कानूनी रूप से अनुमन्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे स्थान पर हुक्का उपलब्ध कराना वर्ष 2003 के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम तथा वर्ष 2008 के सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध नियमों के विपरीत है।
न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने हुक्का बार से संबंधित 80 याचिकाएं खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। याचियों ने मांग की थी कि वैध खाद्य प्रतिष्ठान का लाइसेंस रखने वाले रेस्तरां को निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र में हुक्का उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाए और पुलिस को उनके कारोबार में हस्तक्षेप से रोका जाए।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान प्रतिबंध का सीमित अपवाद निर्धारित धूम्रपान क्षेत्र है, लेकिन वहां किसी भी प्रकार की सेवा की अनुमति नहीं है। वर्ष 2017 में नियमों में किए गए संशोधन में ‘कोई सेवा नहीं’ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि वहां हुक्का तैयार करना, उसमें तंबाकू भरना, अंगारे लगाना, ग्राहक तक पहुंचाना या अंगारे बदलना भी सेवा की श्रेणी में आएगा और इसकी अनुमति नहीं है।
याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि ग्राहक को तैयार हुक्का देकर उसे स्वयं इस्तेमाल करने दिया जाए तो इसे सेवा नहीं, बल्कि उपकरण किराये पर देने के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायालय ने इस दलील को भी अस्वीकार कर दिया।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर निकायों को हुक्का बार के संचालन के लिए अलग लाइसेंस जारी करने का अधिकार नहीं है। वहीं, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत पुलिस को प्रतिबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तलाशी, जब्ती और दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है।
फैसले में न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की कि व्यवसाय के अधिकार की तुलना में सार्वजनिक स्थान पर गैर-धूम्रपान करने वालों का स्वच्छ हवा में सांस लेने का मौलिक अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने फैसले की प्रति मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को आवश्यक अनुपालन के लिए भेजने का भी निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ ने इसी फैसले में धूम्रपान को लेकर अपने छात्र जीवन के अनुभव को कविता के माध्यम से साझा किया। उन्होंने युवाओं को आगाह करते हुए कहा कि धूम्रपान की शुरुआत अक्सर मजाक या जिज्ञासा में एक सिगरेट से होती है, लेकिन धीरे-धीरे यह आदत में बदल सकती है।
उन्होंने बताया कि अपने एक वरिष्ठ के साथ चाय पीते समय मजाक में सिगरेट का एक कश लेने से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद कभी-कभार की सिगरेट धीरे-धीरे उनकी नियमित आदत में बदल गई। उन्होंने अपने अनुभव में धूम्रपान के कारण होने वाली परेशानियों का भी उल्लेख किया।
न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ ने कहा कि बाद में इस आदत को छोड़ने के लिए निकोटिन पैच और गम जैसे उपाय भी किए, लेकिन इसे छोड़ना आसान नहीं रहा। हाईकोर्ट का यह फैसला उत्तर प्रदेश में हुक्का बार के संचालन और निर्धारित धूम्रपान क्षेत्रों में हुक्का उपलब्ध कराने से जुड़ी कानूनी स्थिति को स्पष्ट करता है।