खेतों से नलकूप चोरी मामले में आरोपी नदीम को 2 साल 10 माह की जेल और जुर्माना
हापुड़ के सिम्भावली थाना क्षेत्र में खेतों से नलकूप चोरी के 2022 के मामले में आरोपी नदीम को न्यायालय ने दोषी ठहराया। पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद उसे 2 वर्ष 10 माह की जेल और 2,500 रुपये जुर्माने की सजा मिली।
तस्वीर में हापुड़ स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्य प्रवेश द्वार और उसका साइनबोर्ड दिखाई दे रहा है।
हापुड़ में खेतों से नलकूप चोरी करने के मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी नदीम को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 10 माह के साधारण कारावास और 2,500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2022 का है, जिसमें थाना सिम्भावली में नलकूप चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।
जनपद में पुलिस अधीक्षक (SP) के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हापुड़ पुलिस ने नलकूप चोरी के मामले में कार्रवाई की थी। आरोपी नदीम के खिलाफ थाना सिम्भावली में मुकदमा अपराध संख्या 236/2022, धारा 379 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया।
न्यायालय ने दोषसिद्ध अपराधी नदीम पुत्र शोकीन को 2 वर्ष 10 माह के साधारण कारावास और 2,500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। नदीम ग्राम अतरौली, थाना भोजपुर, जनपद गाजियाबाद का निवासी है।
हापुड़ पुलिस की इस कार्रवाई के बाद नलकूप चोरी के मामले में न्यायालय से दोषसिद्धि और सजा हुई है। स्थानीय किसानों और आम जनता द्वारा पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सराहना की जा रही है।