तस्वीर में जलेसर थाने में पुलिस अधिकारी, दो आरोपी और बरामद सामान की जानकारी देते पुलिसकर्मी।

जलेसर। ई-रिक्शा में महिला के बैग से सोने-चांदी के आभूषण चोरी करने के मामले का जलेसर पुलिस ने स्वाट और सर्विलांस टीम के साथ मिलकर खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में प्रकाश में आए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी के आभूषण बेचकर प्राप्त किए गए 3 लाख 50 हजार रुपये नकद, दो आधार कार्ड, 315 बोर के दो तमंचे, दो जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

पुलिस के अनुसार, 25 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 2:30 बजे एक महिला अपनी छोटी बहन के साथ आगरा चौराहे से ग्राम पिलख्तर फतेह जाने के लिए ई-रिक्शा में बैठी थी। दोनों के पास दो बैग थे, जिनमें सोने-चांदी के आभूषण रखे हुए थे। घर पहुंचने के बाद बैग चेक करने पर उनमें रखे आभूषण गायब मिले। महिला ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

इसके बाद 2 सितंबर 2026 को थाना जलेसर में मुकदमा संख्या 375/2026, धारा 303(2) बीएनएस के तहत अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा डॉ. इलामारन जी. के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक एटा श्वेताभ पाण्डेय और अपर पुलिस अधीक्षक अपराध योगेंद्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जलेसर पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान घटना में प्रकाश में आए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद मजीद पुत्र स्व. जलालुद्दीन निवासी मकदूमनगर, थाना ऊपर कोट कोतवाली, जनपद अलीगढ़ तथा मोहम्मद रफीक पुत्र ईदू निवासी गौमत, थाना खैर, जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 3 लाख 50 हजार रुपये नकद बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि यह रकम चोरी किए गए आभूषणों को बेचकर प्राप्त की गई थी। इसके अलावा दो आधार कार्ड, दो तमंचे, 315 बोर के दो जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी मोहम्मद मजीद के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें थाना गभाना अलीगढ़ में वर्ष 2017 में धारा 379/411 भादवि, थाना कोतवाली नगर अलीगढ़ में वर्ष 2018 में धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट तथा वर्ष 2022 में धारा 379 भादवि का मुकदमा शामिल है। मौजूदा मामले में उसके खिलाफ धारा 303(2)/317(2) बीएनएस एवं 3/25 आयुध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

आरोपी मोहम्मद रफीक के खिलाफ भी पुलिस रिकॉर्ड में कई मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ वर्ष 2022 में थाना क्षेत्र में विद्युत अधिनियम की धाराओं 136/137 के तहत चार मुकदमे दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। मौजूदा मामले में उसके खिलाफ भी धारा 303(2)/317(2) बीएनएस एवं 3/25 आयुध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

टप्पेबाजी और चोरी की घटना के खुलासे में प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार दीक्षित मय पुलिस टीम, स्वाट प्रभारी उपनिरीक्षक श्रवण कुमार निगम मय टीम तथा सर्विलांस प्रभारी उपनिरीक्षक सुनील लांबा मय टीम शामिल रही। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

इस कार्रवाई में पुलिस ने ई-रिक्शा में महिला के बैग से आभूषण चोरी की घटना से जुड़े दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी के जेवर बेचकर प्राप्त 3.50 लाख रुपये नकद समेत हथियार और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है।

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