तस्वीर में हापुड़ में सड़क किनारे खड़े एक पुराने पीले रंग के कमर्शियल वाहन के पास परिवहन विभाग के अधिकारी और पुलिसकर्मी जांच व कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं।

हापुड़ में निर्धारित जीवन अवधि पूरी कर चुके पुराने वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त प्रवर्तन, जब्तीकरण और स्क्रैपिंग की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जनपद हापुड़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल है और यहां 10 साल पुराने डीजल तथा 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संबंध में निर्धारित प्रावधानों और आदेशों का अनुपालन कराया जा रहा है।

परिवहन विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वर्ष 2021 के प्रावधानों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध से संबंधित आदेशों तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की 24वीं बैठक में 13.03.2026 को पारित निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके जीवन अवधि पूर्ण वाहनों के विरुद्ध कठोर प्रवर्तन और जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे वाहनों को अधिकृत Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) के माध्यम से स्क्रैप कराने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है।

परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को सूचित किया है कि 10 वर्ष की आयु पूरी कर चुके डीजल चालित वाहन और 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेट्रोल चालित वाहन इस दायरे में आते हैं। इसके अलावा बीएस-3 (BS-III) और उससे निम्न उत्सर्जन मानक वाले सभी पुराने वाहनों को लेकर भी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों के स्वामियों से कहा है कि वे अपने वाहन को अविलंब नजदीकी अधिकृत RVSF यानी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र पर ले जाकर स्क्रैप करवाएं। स्क्रैपिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित RVSF से जमा प्रमाणपत्र (COD) प्राप्त करना भी आवश्यक बताया गया है। यह प्रमाणपत्र नए वाहन के पंजीकरण शुल्क और कर में नियमानुसार भारी छूट दिलाने में उपयोगी होगा।

परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि वाहन स्वामी स्वयं अपने वाहन को स्क्रैप नहीं कराते हैं, तो जांच के दौरान परिवहन विभाग वाहन को जब्त कर लेगा। इसके बाद वाहन को विभाग द्वारा अधिकृत RVSF को नष्ट करने के लिए हस्तगत कर दिया जाएगा। इस कार्रवाई से जुड़ी समस्त विधिक एवं वित्तीय जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।

वाहन स्क्रैपिंग के लिए वाहन स्वामी ऑनलाइन Voluntary Vehicle Scrapping Application Portal पर भी आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में सहायता के लिए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) कार्यालय, हापुड़ से संपर्क किया जा सकता है।

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