बाराबंकी में हत्या और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी मो. सईद पर कार्रवाई, छह महीने के लिए जिला बदर
देवा थाना क्षेत्र के सिदवाही गांव निवासी मो. सईद को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। उस पर हत्या और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं।
बाराबंकी में हत्या और गैंगस्टर एक्ट के मामलों में संलिप्त अपराधी मो. सईद के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में निर्देश जारी करतीं एसपी रवीना त्यागी।
बाराबंकी में हत्या और गैंग बनाकर अपराध करने के मामलों में संलिप्त अभियुक्त मो. सईद के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश पर देवा थाना क्षेत्र के ग्राम सिदवाही निवासी मो. सईद को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है। पुलिस ने आदेश की प्रति तामील कराने के साथ मुनादी कराकर उसे जनपद बाराबंकी की सीमाओं से निष्कासित किया और निर्धारित अवधि में जिले में प्रवेश नहीं करने की चेतावनी दी।
पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी ने जनपद में जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों, गुण्डों और अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए हैं। इसी क्रम में पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी थी। इसी प्रक्रिया के तहत मो. सईद के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई।
थाना देवा पुलिस के अनुसार, ग्राम सिदवाही निवासी मो. सईद पुत्र मो. रईस के विरुद्ध हत्या और गैंग बनाकर अपराध करने से संबंधित मामले दर्ज हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों के संबंध में बीट सूचना भी दर्ज की गई थी। इसके बाद उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
मामले में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में वाद संख्या 4599/2023, सरकार बनाम मो. सईद विचाराधीन था। जिलाधिकारी बाराबंकी के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त को आदेश की प्रति तामील कराई गई। इसके बाद पुलिस ने मुनादी कराते हुए उसे छह माह की अवधि के लिए जनपद बाराबंकी की सीमाओं से निष्कासित कर दिया।
पुलिस ने मो. सईद को स्पष्ट चेतावनी दी है कि 9 अक्टूबर 2026 से अगले छह माह तक जिला बदर आदेश प्रभावी रहेगा। इस अवधि में आदेश का उल्लंघन कर बाराबंकी की सीमा में प्रवेश करने पर उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार, मो. सईद का आपराधिक इतिहास भी दर्ज है। थाना देवा में उसके विरुद्ध वर्ष 2022 में मुकदमा संख्या 442/2022, धारा 34/302 भारतीय दंड संहिता तथा मुकदमा संख्या 705/2022, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। हत्या और गैंग बनाकर अपराध करने से जुड़े मामलों में दर्ज आपराधिक इतिहास के आधार पर की गई इस कार्रवाई के तहत अब मो. सईद को निर्धारित छह माह तक बाराबंकी जनपद की सीमा से बाहर रहना होगा।