ऋषभदेव धर्मांतरण प्रकरण: हाईकोर्ट ने 13 आरोपियों की जमानत याचिकाएं की खारिज
ऋषभदेव धर्मांतरण मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 13 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। पिछले चार वर्षों में 150 से अधिक लोगों के धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
खेरवाड़ा, ऋषभदेव थाना क्षेत्र के कानुवाड़ा गांव में सामने आए धर्मांतरण प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 13 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायमूर्ति सुनील बेनीवाल की एकलपीठ ने मामले की गंभीरता एवं अनुसंधान जारी होने का हवाला देते हुए यह आदेश पारित किया।
गौरतलब है कि 6 जून 2026 को ऋषभदेव थाने में धर्मांतरण के आरोपों को लेकर एफआईआर संख्या 0159/2026 दर्ज कराई गई थी। जिसमें ऋषभदेव पुलिस द्वारा खेरवाड़ा न्यायालय में सभी नामजद आरोपियों को पेश कर पुलिस कस्टडी में लिया गया था इसके बाद पूछताछ के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, निचली अदालत में जमानत याचिका खारिज होने पर एडीजे कोर्ट में याचिका लगाई गई थी वहां भी निरस्त हो गई थी। जांच के दौरान पुलिस के समक्ष यह तथ्य सामने आने का दावा किया गया कि आरोपियों द्वारा पिछले चार वर्षों में करीब 150 से 200 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया।
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को राहत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिकाएं निरस्त कर दीं। मामले की जांच फिलहाल जारी है।