पंचायतीराज चुनाव 2026: मावली में अधिकारियों-कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक, 24 घंटे मोबाइल चालू रखने के निर्देश
पंचायतीराज आम चुनाव 2026 से पहले मावली उपखंड प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। अवकाश के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर की अनुमति और 24 घंटे मोबाइल चालू रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। आदेशों की अवहेलना पर कार्रवाई हो सकती है।
पंचायतीराज आम चुनाव 2026 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखने, कानून-व्यवस्था कायम रखने और आकस्मिक शासकीय आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मावली उपखंड प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी मावली रमेश सीरवी पुनाड़िया ने इस संबंध में आदेश जारी कर बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगाई है।
जारी आदेश के अनुसार, उपखंड मावली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और तकनीकी कार्मिकों को सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव के दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने और आवश्यक सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।
अवकाश के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर की अनुमति जरूरी
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी प्रकार का अवकाश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना स्वीकृत नहीं किया जाएगा। सभी विभागीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण करना भी अनिवार्य किया गया है, ताकि चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों के निर्वहन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
24 घंटे मोबाइल फोन चालू रखना होगा अनिवार्य
चुनाव प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों से तत्काल संपर्क स्थापित करने तथा जरूरी निर्देश समय पर पहुंचाने के लिए सभी कार्मिकों को अपने मोबाइल फोन 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से तुरंत संपर्क कर चुनाव संबंधी कार्यों को निर्बाध रूप से संचालित करना है।
लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर हो सकती है कार्रवाई
उपखंड अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया ने आदेशों की पालना सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। निर्देशों के अनुसार, बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय छोड़ने अथवा चुनाव संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्रवाई की जा सकती है।
पंचायतीराज आम चुनाव 2026 के मद्देनजर जारी इन निर्देशों के तहत मावली उपखंड के सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और तकनीकी कार्मिकों को मुख्यालय पर उपलब्ध रहने, अवकाश के लिए निर्धारित अनुमति लेने और चौबीसों घंटे संपर्क में रहने की व्यवस्था का पालन करना होगा।