सवाई माधोपुर, 1 सितम्बर। नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के दौरान पेड न्यूज पर जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी प्रभावी निगरानी रखेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी (एमएमसी) का गठन किया गया है। कमेटी लोक सूचना जारी होने से मतदान की तिथि तक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य मीडिया माध्यमों में प्रकाशित-प्रसारित समाचारों की निगरानी करेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार पेड न्यूज से आशय ऐसे समाचारों से है, जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अन्य किसी रीति से विज्ञापन के रूप में नहीं, बल्कि सामान्य समाचार की तरह प्रकाशित या प्रसारित किए जाते हैं। ऐसे समाचार किसी विशेष राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के पक्ष में हो सकते हैं। इनके लिए राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा मीडिया को नगद भुगतान किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रकोष्ठ समाचार पत्र-पत्रिकाओं की कतरनों सहित टेलीविजन सेट, केबल, कम्प्यूटर, रेडियो, इंटरनेट आदि माध्यमों पर प्रकाशित एवं प्रसारित सामग्री की निगरानी करेगा। संभावित पेड न्यूज का कोई मामला सामने आने पर उसे जांच के लिए गठित एमएमसी के समक्ष रखा जाएगा। कमेटी की जांच में पेड न्यूज का मामला पाए जाने पर प्रचलित विज्ञापन दर के आधार पर व्यय का आकलन किया जाएगा और संबंधित अभ्यर्थी के चुनाव व्यय खाते में राशि जोड़ी जाएगी।

एमएमसी द्वारा किसी समाचार को संदिग्ध पेड न्यूज मानने पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे। नोटिस तामील के 48 घंटे के अंदर अभ्यर्थी को अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर रिटर्निंग अधिकारी नोटिस की प्रति के साथ मामले को एमएमसी में विचारार्थ प्रेषित करेंगे। एमएमसी के निर्णय की प्रति संबंधित अभ्यर्थी को उपलब्ध कराई जाएगी।

जिला स्तरीय एमएमसी के निर्णय के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय एमएमसी के समक्ष 48 घंटे के अंदर अपील की जा सकेगी। यदि अपील में जिला स्तरीय निर्णय को निरस्त कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी के खाते में जोड़ी गई राशि कम कर दी जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मीडिया मॉनिटरिंग और पेड न्यूज संबंधी कार्रवाई में निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव अवधि में मीडिया सामग्री की निगरानी और पेड न्यूज की स्थिति में उसके खर्च को अभ्यर्थी के चुनाव व्यय खाते से जोड़ने की यह व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया में निगरानी की महत्वपूर्ण कड़ी होगी।

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