सवाई माधोपुर, 8 सितम्बर। श्री त्रिनेत्र गणेश मेला-2026 को पूर्णतः पॉलिथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक एवं डिस्पोजल मुक्त रखा जाएगा। जिला प्रशासन ने मेले में संस्था या समिति द्वारा इनके उपयोग पर 11 हजार रुपये तथा व्यक्ति द्वारा उपयोग करने पर 1,100 रुपये अर्थदण्ड लगाने का निर्णय लिया है। मेले में कैला वितरण भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

पंचायत समिति सवाई माधोपुर के विकास अधिकारी रमेश चंद्र मीना ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के चलते इस बार नगर परिषद क्षेत्र में भण्डारे नहीं लगाए जाएंगे। भण्डारे डोसा कॉर्नर से गणेश मेला मुख्य पार्किंग स्थल से पूर्व पंचायत समिति सवाई माधोपुर क्षेत्र में निर्धारित स्थान पर ही लगाए जा सकेंगे। भण्डारा लगाने के लिए 10 सितम्बर तक विकास अधिकारी, पंचायत समिति सवाई माधोपुर को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रति भण्डारा 12 हजार रुपये शुल्क एवं 11 हजार रुपये अमानत राशि जमा करानी होगी।

प्रत्येक भण्डारा संचालक के लिए भण्डारा अवधि में चार सफाईकर्मी रखना और स्वच्छता बनाए रखना अनिवार्य होगा। भण्डारा समाप्त होने के बाद स्थल की पूर्ण सफाई की जिम्मेदारी भी संचालक की होगी। नियमों की पालना नहीं करने पर अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

दुकानों के आवंटन में भी नियमों की पालना अनिवार्य की गई है। दुकान संख्या 1 से 15 तक का आवंटन 10 सितम्बर को दोपहर 12 बजे गणेशधाम पुलिस चौकी (मेला कैम्प) पर खुली बोली के माध्यम से किया जाएगा। आवंटित दुकानदारों को अग्निशमन यंत्र एवं दो कचरा पात्र रखना अनिवार्य होगा। दुकान निर्धारित सीमा में ही लगानी होगी और आरक्षित स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान पर दुकान लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

श्री त्रिनेत्र गणेश मेला-2026 के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा। प्रशासन ने भण्डारों, दुकानों, स्वच्छता और प्लास्टिक उपयोग से जुड़े नियमों की पालना को अनिवार्य करते हुए उल्लंघन की स्थिति में अर्थदण्ड और अमानत राशि जब्ती का प्रावधान रखा है।

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