सवाई माधोपुर के पेंशनर्स 30 नवंबर तक कराएं वार्षिक सत्यापन, वरना रुक सकता है भुगतान
सवाई माधोपुर के राज्य सरकार के सिविल और पारिवारिक पेंशनर्स को 1 से 30 नवंबर 2026 तक वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। जानें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के तरीके, जरूरी दस्तावेज और सत्यापन नहीं कराने पर होने वाली परेशानी।
सवाई माधोपुर जिले के राज्य सरकार के सभी सिविल एवं पारिवारिक पेंशनर्स के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। पेंशनर्स को 1 से 30 नवंबर, 2026 तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के माध्यम से अपना सत्यापन पूरा करवाना होगा। निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं कराने पर पेंशन का नियमित भुगतान बाधित हो सकता है।
कोषाधिकारी अस्मिता मीना ने बताया कि पेंशनर्स की सुविधा के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। पेंशनर्स किसी भी कार्यरत राज्य कर्मचारी की व्यक्तिगत एसएसओ आईडी के माध्यम से आईएफएमएस 3.0 के एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस विकल्प पर जाकर सत्यापन करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की एसएसओ आईडी का उपयोग नहीं किया जा सकता।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सत्यापन की इस प्रक्रिया में बायोमेट्रिक की आवश्यकता नहीं है। पेंशनर्स आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से ई-सिग्नेचर कर अपना सत्यापन पूरी तरह निःशुल्क करवा सकते हैं।
इसके अलावा पेंशनर्स को नजदीकी ई-मित्र केंद्र, संबंधित कोषालय अथवा उपकोषालय कार्यालय में उपस्थित होकर भी वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने की सुविधा उपलब्ध है। राज्य सरकार के जीवित प्रमाण-पत्र मोबाइल ऐप अथवा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने का विकल्प भी दिया गया है।
कोषाधिकारी अस्मिता मीना ने बताया कि सत्यापन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पेंशनर्स अपने साथ पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आधार से लिंक मोबाइल नंबर अवश्य रखें। इन दस्तावेजों की सहायता से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
उन्होंने जिले के सभी पेंशनर्स से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना 30 नवंबर, 2026 से पहले अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से पूरा करवा लें। निर्धारित समयसीमा में सत्यापन पूरा करना पेंशन के नियमित भुगतान में संभावित बाधा से बचने के लिए जरूरी है।