सवाई माधोपुर में पैकेज्ड वस्तुओं की एमआरपी जांच, बौंली के तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण
सवाई माधोपुर में पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 की पालना सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान चलाया जा रहा है। बौंली क्षेत्र में तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर एमआरपी और बिक्री नियमों की जांच की गई। अधिकारियों ने व्यापारियों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए।
तस्वीर में सवाई माधोपुर जिले के बौंली परिक्षेत्र में अधिकारियों द्वारा एक प्रतिष्ठान पर पैकेज्ड वस्तुओं की एमआरपी और नियमों की जांच की जा रही है।
सवाई माधोपुर जिले में पैकेज्ड वस्तुओं पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बुधवार को बौंली परिक्षेत्र में तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर पैकेज्ड कमोडिटीज नियम, 2011 के प्रावधानों की जांच की गई।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार जिले में यह अभियान संचालित किया जा रहा है। विधिक माप विज्ञान अधिकारी अशोक मित्तल ने बताया कि अभियान के तहत राजेश एंड कम्पनी, श्री कल्याण प्रोविजन स्टोर तथा राजेश किराना स्टोर का निरीक्षण किया गया।
जांच के दौरान तीनों प्रतिष्ठानों पर पैकेज्ड वस्तुओं की अधिकतम खुदरा कीमत और संबंधित नियमों की पालना की स्थिति का सत्यापन किया गया। निरीक्षण में तीनों प्रतिष्ठानों पर निर्धारित नियमों का पालन होता पाया गया। साथ ही, वस्तुओं की बिक्री अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के अनुरूप होना भी सामने आया।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी अशोक मित्तल ने व्यापारियों को निर्देश दिए कि वे पैकेज्ड वस्तुओं के निर्माण, पैकेजिंग, मूल्य अंकन और बिक्री से संबंधित सभी निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिले में चलाए जा रहे इस जांच अभियान का उद्देश्य पैकेज्ड वस्तुओं की बिक्री में निर्धारित मूल्य और नियमों की पालना सुनिश्चित करना है। बौंली क्षेत्र में किए गए निरीक्षण के दौरान तीनों प्रतिष्ठानों पर नियमों के अनुरूप बिक्री पाई गई।