सवाई माधोपुर में नगर पालिका निर्वाचन के दौरान मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने वाले मतदाताओं को 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों के आधार पर अपनी पहचान स्थापित करने का अवसर मिलेगा। मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता किसी कारणवश यह पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक का मूल दस्तावेज दिखाना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने बताया कि वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) मनरेगा कार्ड, बैंकों और डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड शामिल हैं। इनके अतिरिक्त ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट और फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज भी पहचान स्थापित करने के लिए मान्य होंगे।

सूची में केंद्र और राज्य सरकार, लोक उपक्रम तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड भी शामिल हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इन 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से केवल वे दस्तावेज ही मान्य होंगे, जो नगर पालिका निर्वाचन की घोषणा से पूर्व के हैं। इसलिए मतदाताओं को पहचान संबंधी दस्तावेज की वैधता के साथ निर्धारित शर्त का भी ध्यान रखना होगा।

काना राम ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन अपने साथ इन 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज लेकर आएं। इससे मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने में सहायता मिलेगी।

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