सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत राज आम चुनाव-2026 की तैयारियों को लेकर जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई।

सवाई माधोपुर में पंचायतीराज आम चुनाव-2026 को लेकर प्रशासन ने चुनावी तैयारियों के साथ आदर्श आचार संहिता की पालना पर सख्ती के संकेत दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर काना राम की अध्यक्षता में बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की जानकारी दी गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय शर्मा भी उपस्थित रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने राजनीतिक दलों से निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग की अपील करते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिले की पंचायत समिति बामनवास, मलारना डूंगर, बौंली एवं खण्डार में तृतीय चरण तथा सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, गंगापुर सिटी एवं वजीरपुर में चतुर्थ चरण में निर्वाचन कराया जाएगा।

तृतीय चरण के तहत 19 अक्टूबर को लोक सूचना जारी होगी। 2 नवंबर को मतदान दलों का प्रस्थान एवं पहुंच होगा और 3 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान कराया जाएगा। पंच एवं सरपंच पदों के लिए 4 नवंबर को नामांकन प्रक्रिया होगी तथा 5 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी और 6 नवंबर को उपसरपंच का चुनाव कराया जाएगा।

चतुर्थ चरण में सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, गंगापुर सिटी एवं वजीरपुर पंचायत समितियों के अधीन ग्राम पंचायतों में पंच एवं सरपंच पदों के लिए 31 अक्टूबर को लोक सूचना जारी होगी। 13 नवंबर को मतदान दलों का प्रस्थान एवं पहुंच होगा तथा 14 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान कराया जाएगा। पंच एवं सरपंच पदों के लिए 15 नवंबर को नामांकन प्रक्रिया होगी और 16 नवंबर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी तथा 17 नवंबर को उपसरपंच का चुनाव होगा।

जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना 20 नवंबर को प्रातः 8 बजे से जिला मुख्यालय पर होगी। इसके बाद जिला प्रमुख का निर्वाचन 25 नवंबर को, उप जिला प्रमुख का निर्वाचन 26 नवंबर को, प्रधान का निर्वाचन 27 नवंबर को तथा उप प्रधान का निर्वाचन 28 नवंबर को किया जाएगा।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजकीय संपत्तियों, परिसरों एवं भवनों पर कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झंडे, पोस्टर-पैम्फलेट अथवा नारे-स्लोगन प्रदर्शित नहीं किए जा सकेंगे। जाति अथवा धर्म के आधार पर मतदाताओं से अपील, धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए उपयोग तथा विभिन्न समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से बचना होगा।

मतदाताओं को प्रलोभन देना, डराना-धमकाना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना तथा मतदान समाप्ति से पूर्व की 48 घंटे की अवधि में सार्वजनिक सभा करना प्रतिबंधित रहेगा। मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्र तक ले जाने पर भी रोक रहेगी। राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को जुलूस आयोजित करने से पूर्व स्थानीय पुलिस को समय एवं स्थान की सूचना देना आवश्यक होगा। लाउडस्पीकर एवं प्रचार वाहनों के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा।

बैठक में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर भी आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर निर्देश दिए गए। बताया गया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली सामग्री प्रसारित नहीं की जाए। किसी अभ्यर्थी, राजनीतिक दल या नेता के संबंध में मिथ्या, भ्रामक अथवा आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार, होर्डिंग, कटआउट, विज्ञापन, सभाओं एवं अन्य निर्वाचन गतिविधियों की निगरानी की जाएगी और आवश्यकतानुसार वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। अभ्यर्थियों के अस्थाई चुनाव कार्यालय निर्धारित नियमों के अनुरूप ही स्थापित किए जा सकेंगे। ऐसे कार्यालय अतिक्रमित स्थान, धार्मिक स्थल के परिसर अथवा मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में स्थापित नहीं किए जा सकेंगे।

अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों के निर्वाचन व्यय पर भी निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी तथा निर्वाचन व्यय संबंधी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों से राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों और आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने में सक्रिय सहयोग देने की अपील की।

बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि सुरेश चंद्र जैन, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि राजेश पहाड़िया सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने राजनीतिक दलों के सदस्यों से निर्वाचन संबंधी प्रावधानों और प्रक्रिया पर चर्चा की।

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