सवाई माधोपुर में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, मतदान केन्द्रों वाले स्कूलों में 2 से 17 नवंबर तक स्थानीय अवकाश घोषित
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दलों की तैनाती और वोटिंग को देखते हुए 2 से 6 नवंबर और 13 से 17 नवंबर तक दो चरणों में छुट्टी का आदेश जारी किया।
सवाई माधोपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के मद्देनजर मतदान केन्द्रों के रूप में निर्धारित विद्यालयों में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने तृतीय और चतुर्थ चरण के मतदान को लेकर यह आदेश जारी किया है।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के तृतीय चरण में पंचायत समिति बामनवास, बौंली, मलारना डूंगर एवं खण्डार में 3 तथा 5 नवम्बर को मतदान होगा। वहीं, चतुर्थ चरण में पंचायत समिति सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, गंगापुर सिटी एवं वजीरपुर के मतदान केन्द्रों पर 14 तथा 16 नवम्बर को क्रमशः पंच, सरपंच तथा जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान कराया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए मतदान दलों की रवानगी और मतदान केन्द्रों पर उनकी उपस्थिति को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार, तृतीय चरण के लिए पंचायत समिति बामनवास, बौंली, मलारना डूंगर एवं खण्डार के मतदान दल 2 नवम्बर को रवाना होंगे और 6 नवम्बर तक मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे।
इसी तरह, चतुर्थ चरण के तहत पंचायत समिति सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, गंगापुर सिटी एवं वजीरपुर के लिए मतदान दल 13 नवम्बर को रवाना होंगे और 17 नवम्बर तक मतदान केन्द्रों पर तैनात रहेंगे।
जारी आदेश के अनुसार, तृतीय चरण में जिन विद्यालय भवनों में मतदान केन्द्र बनाए गए हैं, उनमें 2 से 6 नवम्बर तक स्थानीय अवकाश रहेगा। वहीं, चतुर्थ चरण के दौरान मतदान केन्द्रों वाले विद्यालयों में 13 से 17 नवम्बर तक स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इस आदेश के तहत दोनों चरणों की चुनाव प्रक्रिया के दौरान संबंधित मतदान केन्द्रों के रूप में उपयोग होने वाले विद्यालयों में निर्धारित अवधि तक अवकाश रहेगा।