सवाई माधोपुर में पंचायतीराज चुनाव 2026 की प्रक्रिया तेज, 23 अक्टूबर तक होंगे नामांकन
सवाई माधोपुर में पंचायतीराज चुनाव 2026 के लिए 19 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के साथ पंच-सरपंच चुनाव की तारीखें, मतदान कार्यक्रम, व्यय सीमा और वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों की पूरी जानकारी जानें।
सवाई माधोपुर में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जिला परिषद सदस्य और तीसरे चरण में चार पंचायत समितियों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। इसके लिए निर्वाचन की लोक सूचना जारी की जाएगी। अभ्यर्थी शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को सायं 3 बजे तक नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। तीसरे चरण में बामनवास, मलारनाडूंगर, बौंली और खण्डार पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होंगे, जबकि चौथे चरण में सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, गंगापुरसिटी और वजीरपुर पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर काना राम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से कराया जाएगा। वहीं, ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्डपंच के चुनाव मतपेटी और मतपत्र के माध्यम से होंगे।
उन्होंने बताया कि राजस्थान पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम के तहत इस बार चुनाव लड़ने के लिए संतान संबंधी बाध्यता और प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की अधिकतम चुनाव व्यय सीमा में संशोधन किया गया है। जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपये और सरपंच पद के लिए 1 लाख रुपये की व्यय सीमा निर्धारित की गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव तीसरे और चौथे चरण में संपन्न होंगे। तीसरे चरण में बामनवास, मलारनाडूंगर, बौंली और खण्डार पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होंगे। चौथे चरण में सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, गंगापुरसिटी और वजीरपुर पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
जिला परिषद सदस्य पद के लिए निर्वाचन की लोक सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अंतर्गत सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी। नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर अभ्यर्थी सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रस्तुत कर सकेंगे। शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 बजे से नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा होगी। सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होते ही उसी दिन चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी।
तीसरे चरण में पंचायत समिति सदस्य पदों के निर्वाचन के लिए भी जिला निर्वाचन अधिकारी नियम 58 के अंतर्गत सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 को लोक सूचना जारी करेंगे। नाम निर्देशन-पत्र शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को शाम 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर नामांकन का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 बजे से नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा होगी। सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके तुरंत बाद चुनाव चिह्न आवंटित कर अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी।
चौथे चरण में पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए निर्वाचन की लोक सूचना शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 को जारी होगी। नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बुधवार, 4 नवंबर 2026 है। सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे से नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा होगी। शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। नाम वापसी की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद 6 नवंबर 2026 को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होगी।
पंच और सरपंच पदों के निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नियम 23 सपठित 56 के अंतर्गत लोक सूचना जारी करेंगे। तीसरे चरण के लिए यह सूचना सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 और चौथे चरण के लिए शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी। तीसरे चरण में गुरुवार, 5 नवंबर 2026 और चौथे चरण में रविवार, 15 नवंबर 2026 को नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। नामांकन का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। इसके बाद सुबह 11.30 बजे से नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा होगी। दोपहर 2 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद दोपहर 2 बजे से चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होगी।
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए तीसरे चरण का मतदान मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को होगा। इसके लिए मतदान दल सोमवार, 2 नवंबर 2026 को रवाना होकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंचेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा। चौथे चरण के लिए मतदान दल शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को रवाना होंगे और शनिवार, 14 नवंबर 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सभी चरणों की मतगणना शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी।
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिला प्रमुख का चुनाव बुधवार, 25 नवंबर 2026 और उप जिला प्रमुख का चुनाव गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को होगा। प्रधान पद के लिए शुक्रवार, 27 नवंबर 2026 और उप प्रधान पद के लिए शनिवार, 28 नवंबर 2026 को चुनाव कराया जाएगा।
जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान के चुनाव के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10 बजे बैठक शुरू होगी। सुबह 11 बजे नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और सुबह 11.30 बजे उनकी संवीक्षा होगी। दोपहर 1 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी। इसके बाद चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। आवश्यकता होने पर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होते ही मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे।
पंच और सरपंच पदों के लिए तीसरे चरण में बुधवार, 4 नवंबर 2026 को नामांकन प्रक्रिया होगी। गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना होगी। उपसरपंच पद का चुनाव शनिवार, 6 नवंबर 2026 को कराया जाएगा।
चौथे चरण में पंच और सरपंच पदों के लिए रविवार, 15 नवंबर 2026 को नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी। सोमवार, 16 नवंबर 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतगणना कराई जाएगी। उपसरपंच पद के लिए मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को चुनाव होगा।
मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र यानी ईपीआईसी कार्ड प्रस्तुत करना होगा। जिन मतदाताओं के पास ईपीआईसी कार्ड नहीं होगा, वे चुनाव की घोषणा से पहले जारी किए गए 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक का मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे।
इन वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीरामजी)/मनरेगा कार्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों और विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं।
सवाई माधोपुर जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जिला परिषद, पंचायत समिति, पंच और सरपंच पदों के लिए अलग-अलग चरणों में नामांकन, मतदान और मतगणना की तिथियां निर्धारित की गई हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में नामांकन से लेकर चुनाव चिह्न आवंटन और मतदाता पहचान तक के प्रावधानों के अनुसार चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।