सवाई माधोपुर के सूरवाल थाना क्षेत्र में आचार संहिता के तहत पुलिस कार्रवाई के दौरान अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किए गए दो आरोपी (बाएं से दाएं: कैलाशचन्द बैरवा और हंसराज मीना)।

सवाई माधोपुर जिले में सूरवाल थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए करीब 19 लीटर देशी शराब जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं, साइबर ठगी की राशि प्राप्त कर एटीएम से निकासी करने के मामले में वांछित एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तीनों मामलों में कार्रवाई करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है।

पुलिस अधीक्षक सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी आईपीएस के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर श्रीमती नेहा अग्रवाल आरपीएस और शहर सवाई माधोपुर के सीओ श्री राजेंद्र कुमार मीना आरपीएस के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। पंचायत राज चुनाव की आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित कराने के तहत थानाधिकारी राकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 17 अक्टूबर 2026 को अवैध शराब के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा, साइबर ठगी के मामले में वांछित आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया।

पहली कार्रवाई में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान महू रोड सूरवाल हार से कैलाशचन्द पुत्र स्वर्गीय रामदयाल, जाति बैरवा, उम्र 57 वर्ष, निवासी रामदेवजी का मोहल्ला, अडूडी, थाना सूरवाल, जिला सवाई माधोपुर को अवैध देशी शराब के साथ पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक प्लास्टिक के कट्टे में 52 पव्वे ग्लोबल लिंबू स्पेशल देशी शराब मिली। शराब रखने के संबंध में वैध अनुज्ञापत्र और दस्तावेज नहीं होने पर पुलिस ने नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 19/54 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

दूसरी कार्रवाई में पुलिस टीम ने 17 अक्टूबर 2026 को गश्त के दौरान धनौली हार से हंसराज मीना पुत्र हरिनारायण मीना, जाति मीना, उम्र 60 वर्ष, निवासी मैनपुरा, थाना सूरवाल, जिला सवाई माधोपुर को अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक प्लास्टिक के कट्टे में 52 पव्वे ग्लोबल लिंबू स्पेशल देशी शराब बरामद हुई। शराब के संबंध में वैध अनुज्ञापत्र और दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ भी राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 19/54 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले में भी अनुसंधान जारी है।

तीसरी कार्रवाई साइबर ठगी के मामले में की गई। सूरवाल थाने में दर्ज मुकदमा नंबर 158/2026 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 319(2), 316(2), 112(2), 61(2)(ए) तथा आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत वांछित आरोपी गोरधन उर्फ गोलू पुत्र आशाराम, जाति मीना, उम्र 24 वर्ष, निवासी जटवाड़ा कलां, थाना सूरवाल, जिला सवाई माधोपुर को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर साइबर ठगी की राशि प्राप्त करने और एटीएम से निकासी करने का आरोप है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ और अनुसंधान के बाद गिरफ्तार किया। इस प्रकरण में भी जांच जारी है।

इन कार्रवाइयों में थानाधिकारी राकेश कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल देशराज नंबर 47, हेड कांस्टेबल संदीप नंबर 345, कांस्टेबल विजेंद्र नंबर 125, कांस्टेबल अजय नंबर 76, कांस्टेबल महेंद्र नंबर 977, कांस्टेबल भवानी नंबर 132 और कांस्टेबल संतोष नंबर 1602 शामिल रहे। सूरवाल थाना पुलिस की इन कार्रवाइयों में अवैध शराब की बरामदगी के साथ साइबर ठगी के मामले में वांछित आरोपी की गिरफ्तारी भी शामिल है। तीनों प्रकरणों में पुलिस का अनुसंधान जारी है।

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