मानटाउन पुलिस ने न्यायालय में पेशी से गैरहाजिर रहे जमानत पर रिहा आरोपी को किया गिरफ्तार
सवाई माधोपुर के मानटाउन थाना पुलिस ने न्यायालय में 08 जुलाई 2026 को नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने वाले जमानत पर रिहा आरोपी सुरेन्द्र मीना को गिरफ्तार किया। धारा 269 बीएनएस के तहत दर्ज प्रकरण में पुलिस ने दौसा बस स्टैण्ड बजरिया से आरोपी को पकड़कर कार्रवाई की।
तस्वीर में सवाई माधोपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया आरोपी सुरेन्द्र मीना दिखाई दे रहा है।
सवाई माधोपुर जिले के पुलिस थाना मानटाउन ने जमानत पर रिहा रहने के दौरान न्यायालय में नियत तिथि पर उपस्थित नहीं होने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी, जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर श्री विजय सिंह एवं पुलिस शहर सवाई माधोपुर के सुपरविजन में श्री राजेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में थाना मानटाउन के थानाधिकारी श्री सुनील कुमार गुप्ता के नेतृत्व में की गई।
पुलिस के अनुसार, दिनांक 06.08.2026 को टीम प्रभारी श्री अरविन्द उपनिरीक्षक मय पुलिस टीम ने प्रकरण संख्या 227/2026, धारा 269 बीएनएस में वांछित आरोपी सुरेन्द्र मीना पुत्र किशनलाल, जाति मीना, उम्र 35 वर्ष, निवासी गेरोढ़ा, थाना मेहन्दीपुर बालाजी, जिला दौसा को दौसा बस स्टैण्ड बजरिया, सवाई माधोपुर से गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बताया कि माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, सवाई माधोपुर के न्यायालय में विचाराधीन नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या 02/2021 (जेवीवीएनएल बनाम सुरेन्द्र) में अभियुक्त सुरेन्द्र मीना न्यायालय से जमानत पर रिहा था। न्यायालय ने अभियुक्त को 08 जुलाई 2026 को नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन वह बिना किसी वैध एवं पर्याप्त कारण के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।
पुलिस के अनुसार, अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन करते हुए न्यायालय में अनुपस्थित रहने का कृत्य धारा 269 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत दण्डनीय पाए जाने पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस थाना मानटाउन में प्रकरण संख्या 227/2026 दर्ज किया गया। इसके बाद आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
इस कार्रवाई में थाना मानटाउन के थानाधिकारी श्री सुनील कुमार गुप्ता, उपनिरीक्षक श्री अरविन्द, कांस्टेबल श्री जितेन्द्र (बकल नंबर 1004) तथा कांस्टेबल श्री ब्रह्मानन्द (बकल नंबर 1152) शामिल रहे। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई यह कार्रवाई जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने वाले आरोपियों के विरुद्ध पुलिस की कानूनी कार्रवाई को रेखांकित करती है।