सड़क संकेतकों को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी एफआईआर, सवाई माधोपुर में PWD ने दी सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
सवाई माधोपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़क संकेतक, दिशा सूचक बोर्ड, माइलस्टोन और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 के तहत एफआईआर और क्षतिपूर्ति वसूली की चेतावनी दी है।
तस्वीर में सवाई माधोपुर में सड़क के किनारे एक क्षतिग्रस्त और झुका हुआ हरा संकेतक बोर्ड दिखाई दे रहा है।
राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़क संकेतक, दिशा सूचक बोर्ड, माइलस्टोन, चेतावनी बोर्ड तथा अन्य यातायात सुरक्षा संकेतकों को क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सवाई माधोपुर में विभाग ने आमजन से सड़क सुरक्षा के लिए लगाए गए संकेतकों सहित अन्य सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। साथ ही, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग करने तथा यदि कोई व्यक्ति सड़क संकेतक या अन्य सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाता हुआ दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाने अथवा संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय को देने का आग्रह किया है।
सवाई माधोपुर में विभाग के उपखण्ड बहरावण्डा खुर्द के सहायक अभियंता ने बताया कि सड़क सुरक्षा के लिए लगाए गए संकेतकों को क्षतिग्रस्त करना केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि इससे वाहन चालकों और आमजन की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 सहित प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सार्वजनिक संपत्ति को हुई क्षति की भरपाई का व्यय भी दोषियों से वसूला जाएगा।
विभाग ने दोहराया है कि सड़क सुरक्षा से जुड़े संकेतकों और अन्य सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आमजन की सहभागिता आवश्यक है तथा किसी भी प्रकार की क्षति की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को देना सार्वजनिक हित में महत्वपूर्ण है।