गंगापुर सिटी के नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को आयोजित विधिक जागरूकता शिविर के दौरान विद्यार्थियों को संबोधित करते पैनल अधिवक्ता संतोष कुमार और उपस्थित छात्र-छात्राएं।

गंगापुर सिटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति गंगापुर सिटी के तत्वावधान में मंगलवार को नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। ‘ए सेफ प्लेस दैट गिव्स विंग्स टू ड्रीम्स’ अभियान के तहत आयोजित इस शिविर में कक्षा 9 से 12 तक के लगभग 250 छात्र-छात्राओं को बाल अधिकारों, शिक्षा के कानूनी प्रावधानों और सुरक्षा से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई।

शिविर में पैनल अधिवक्ता संतोष कुमार ने विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया। उन्होंने विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं तथा किशोर न्याय अधिनियम-2015 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

अधिवक्ता संतोष कुमार ने बच्चों के साथ होने वाली शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना, उनकी पहचान की गोपनीयता बनाए रखने, नशीले पदार्थों से सुरक्षा और विद्यालयों में निर्धारित सुरक्षा मानकों के महत्व पर भी जानकारी दी। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत सुरक्षा संबंधी दायित्वों के बारे में बताया गया, ताकि विद्यार्थी अपने अधिकारों और कानूनी संरक्षण के प्रावधानों को समझ सकें।

कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधक सूरज प्रसाद गर्ग, शिक्षकगण और विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे। शिविर के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न कानूनी प्रावधानों से जुड़े सवाल पूछे, जिनका पैनल अधिवक्ता संतोष कुमार ने सरल भाषा में जवाब दिया। शिविर के माध्यम से विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, शिक्षा के अधिकार और सुरक्षा संबंधी कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

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