सलूंबर में पंचायती राज चुनाव 2026 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों की बैठक ली।

सलूंबर। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के दौरान निर्वाचन प्रचार सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन पर प्रशासन ने नियंत्रण के निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन पुस्तिकाओं, पोस्टरों, पर्चों और अन्य प्रचार सामग्री के मुद्रण में निर्धारित कानूनी प्रावधानों की पालना अनिवार्य होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलक्टर सलूंबर श्री मुहम्मद जुनेद पी.पी. ने जिले के सभी मुद्रणालयों और प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क के तहत निर्वाचन प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन से संबंधित कानूनी प्रावधानों की पालना करना अनिवार्य है। इन नियमों के तहत प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक की पहचान से लेकर घोषणा-पत्र, मुद्रित प्रतियों और खर्च का विवरण जमा कराने तक की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

निर्वाचन प्रचार के लिए छपने वाले पोस्टर, पर्चे, पुस्तिकाएं, बैनर और अन्य मुद्रित सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक का स्पष्ट नाम और पूरा पता अंकित करना होगा। निर्धारित विवरण के बिना किसी भी प्रकार की निर्वाचन प्रचार सामग्री का मुद्रण नहीं किया जा सकेगा।

निर्देशों के तहत प्रचार सामग्री का मुद्रण शुरू करने से पहले प्रकाशक से निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मुद्रण कार्य पूरा होने के बाद निर्धारित समयावधि में घोषणा-पत्र की प्रति के साथ मुद्रित सामग्री की चार अतिरिक्त प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट), सलूंबर के कार्यालय में जमा करानी होंगी। इसके साथ मुद्रित प्रतियों की कुल संख्या और मुद्रण के लिए ली गई राशि का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।

निर्वाचन अधिकारी ने प्रचार सामग्री की विषयवस्तु को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। ऐसी किसी भी सामग्री का मुद्रण नहीं किया जाएगा, जो अवैध, मानहानिकारक या आपत्तिजनक हो अथवा धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वैमनस्य फैलाती हो। किसी अभ्यर्थी या व्यक्ति के चरित्र हनन से संबंधित सामग्री के मुद्रण से भी बचना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने सहित नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सलूंबर जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करने और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की है। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के दौरान प्रचार सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन में कानूनी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करना प्रशासन के निर्देशों का प्रमुख हिस्सा है।

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