सलूम्बर: नियम दरकिनार कर राशन कार्ड में संशोधन पर 34 ई-मित्र कियोस्क ब्लैकलिस्ट
NFSA से अंत्योदय योजना में बिना प्रक्रिया राशन कार्ड बदलने पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की कार्रवाई, संचालकों पर FIR के निर्देश।
सलूम्बर, 18 सितम्बर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत प्राथमिकता परिवार (PHH) से अंत्योदय अन्न योजना (AAY) श्रेणी में परिवर्तन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करना 34 ई-मित्र कियोस्क संचालकों को भारी पड़ा है। जांच में अनियमितता सामने आने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने जिले से संबंधित 34 ई-मित्र कियोस्क को ब्लैकलिस्ट कराने के निर्देश दिए हैं।
जिला रसद अधिकारी, सलूम्बर के पत्र के संदर्भ में प्राप्त प्रकरण के अनुसार कुछ ई-मित्र कियोस्क संचालकों ने निर्धारित अधिकृत प्रक्रिया के विपरीत सेवाएं प्रदान कीं। आरोप है कि बिना आवश्यकता अथवा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए राशन कार्ड में संशोधन किए गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित ई-मित्र कियोस्क के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के लिए सूची भेजी गई थी।
जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, सलूम्बर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जांच में संबंधित ई-मित्र संचालकों द्वारा निर्धारित अधिकृत प्रक्रिया के विपरीत सेवा प्रदान करना सामने आया। इसे ई-मित्र सेवा संचालन की निर्धारित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का उल्लंघन माना गया है।
इसके बाद ई-मित्र SLA के बिंदु 9-2(ii) के तहत ‘Action on Fraud’ के प्रावधानों के अंतर्गत सूची में शामिल 34 ई-मित्र कियोस्क को नियमानुसार ब्लैकलिस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी सूची में सराड़ा, सलूम्बर, जयसमंद, लसाड़िया, चावंड, केजड़, बांस्सी, डेलवास, परसाद सहित विभिन्न क्षेत्रों के ई-मित्र कियोस्क शामिल हैं। सूची में कियोस्क कोड, संचालक का नाम, संबंधित एलएसपी कंपनी और कियोस्क का पता भी दर्ज किया गया है।
आदेश में संबंधित जिला समन्वयक और लोकल सर्विस प्रोवाइडर को संबंधित कियोस्क के विरुद्ध प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवाकर इसकी सूचना जिला कार्यालय को देने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस कार्रवाई के साथ राशन कार्ड संशोधन में निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन के मामले में प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।