राजस्थान सरकार के बजट वर्ष 2026-27 की घोषणा संख्या 32 के अंतर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना वर्ष 2026 में आवेदन पत्रों की जांच के दौरान लगाए गए आक्षेपों की पूर्ति के लिए आवेदकों को अतिरिक्त समय दिया गया है। अब आवेदक 31 अगस्त 2026 को रात्रि 12 बजे तक अपने आवेदन में लगे आक्षेपों की पूर्ति कर सकेंगे।

जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल सोलंकी ने बताया कि विभागीय आदेश के अनुसार आक्षेपों की पूर्ति की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी गई है। इससे पहले यह तिथि 15 अगस्त 2026 निर्धारित की गई थी। उन्होंने पात्र आवेदकों से निर्धारित समयावधि में अपने आवेदन में लगे आक्षेपों की आवश्यक पूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की है।

योजना के तहत आवेदन के लिए आवेदक का 40 प्रतिशत या उससे अधिक चलन निशक्तता वाला लोकोमोटिव दिव्यांग होना तथा यूडीआईडी कार्डधारी होना आवश्यक है। ऑफलाइन दिव्यांग प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदक के पास स्थायी दिव्यांग ड्राइविंग लाइसेंस होना भी जरूरी है। लर्नर लाइसेंस मान्य नहीं होगा।

आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। कम आयु के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा आवेदक के पास कॉलेज में अध्ययनरत होने अथवा रोजगार पर जाने का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।

आवेदन के साथ दिव्यांगता दर्शाती हुई 4×6 इंच की फोटो, जन्म प्रमाण-पत्र अथवा कक्षा 10वीं की अंकतालिका, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, दिव्यांग पेंशन पीपीओ, मूल निवास प्रमाण-पत्र तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

विभागीय दिशा-निर्देश एवं जिलाधिकारियों की ई-मेल आईडी विभाग की वेबसाइट www.dsap.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदक वेबसाइट के माध्यम से योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में जिन पात्र आवेदकों के आवेदन में आक्षेप लगाए गए हैं, उनके लिए 31 अगस्त 2026 तक आवश्यक दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराकर प्रक्रिया पूरी करना महत्वपूर्ण होगा।

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